सारठ : अबुआ आवास योजना में अयोग्य लाभुकों को आवास की स्वीकृति दिये जाने की शिकायत पर सारठ बीडीओ ने कार्रवाई शुरू कर दी है. अपात्र लाभुकों को योजना का लाभ दिये जाने के मामले में बीडीओ चंदन कुमार सिंह ने संबंधित पंचायत के मुखिया व पंचायत सचिव को पत्र जारी कर पूरे मामले में स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है. साथ ही शिकायत में उल्लेखित लाभुकों को भी नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा गया है.
डीडीसी से की गयी थी शिकायत
प्रखंड कार्यालय से जारी पत्र के अनुसार, शिकायतकर्ता कुलदीप सिंह, पूर्व मुखिया मंडलाडीह, की ओर से डीडीसी से शिकायत की गयी थी. शिकायत के आलोक में बीडीओ ने कनीय अभियंता से मामले की जांच करायी. जांच में छह लाभुकों को कथित रूप से अयोग्य पाया गया है.
छह लाभुकों की पात्रता पर उठे सवाल
जांच में नीलम देवी, मालती देवी, मुन्नी देवी, विनिता देवी, अल्पी देवी और सिदमुनी मांझियान को कथित रूप से अयोग्य पाया गया है. जांच रिपोर्ट में नीलम देवी का पक्का मकान होने तथा मालती देवी का भी पक्का घर होने का उल्लेख किया गया है. वहीं, मुन्नी देवी के पास पक्का मकान होने की बात कही गयी है.
विनिता देवी के मामले में मिट्टी के कच्चे घर को तोड़कर अबुआ आवास का निर्माण किये जाने की बात जांच में सामने आयी है. इसी प्रकार अल्पी देवी का घर मुख्य सड़क के पास बना हुआ बताया गया है, जबकि सिदमुनी मांझियान के मामले में आवास पूर्व से ही बना हुआ होने का उल्लेख जांच में किया गया है.
एक सप्ताह में जवाब देने का निर्देश
बीडीओ ने पंचायत सचिव एवं मुखिया मुन्ना मंडल को निर्देश दिया है कि पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर अपना पक्ष प्रस्तुत कर यह स्पष्ट करें कि किन कारणों से अयोग्य लाभुकों को योग्य बनाकर आवास योजना का लाभ दिया गया.
लाभुकों को भी नोटिस
संबंधित लाभुकों को भी नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है. मामले में संबंधित पक्षों के जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी.
