देवघर : शादी की नीयत से अपहरण केस में आरोपी रिहा

देवघर एडीजे नवम विजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत में चल रहे एक सेशन ट्रायल केस की सुनवाई पूरी की गयी.

देवघर एडीजे नवम की अदालत में चल रहे अपहरण मामले में आरोपी सोनू दास को राहत मिल गयी. आरोपी जसीडीह थाना के गोपालपुर गांव का रहनेवाला है. इसके विरुद्ध जसीडीह थाना में केस दर्ज हुआ है, जिसमें शादी की नीयत से नाबालिग के अपहरण का आरोप लगाया गया है. यह घटना 19 दिसंबर 2021 को घटी थी और पीड़िता के पिता के बयान पर जसीडीह थाना में केस दर्ज हुआ था, जिसमें गैर जमानती धाराएं लगायी गयी हैं. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से तीन गवाही दी गयी, लेकिन किसी ने घटना की पुष्टि नहीं की. अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया.

अपहरण का आरोपी कोर्ट से हुआ बरी

देवघर एडीजे नवम विजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत में चल रहे एक सेशन ट्रायल केस की सुनवाई पूरी की गयी. इसमें अभियोजन पक्ष की ओर से पर्याप्त सबूत नहीं दिये जाने के चलते आरोपी नीरज कुमार गिरि को रिहा कर दिया गया. आरोपी कुंडा थाना क्षेत्र के किसनीडीह गांव का रहनेवाला है. इसके विरुद्ध सारवां थाना में 26 अगस्त 2021 को केस दर्ज हुआ था, जिसमें गैर जमानती धाराएं लगायी गयी थी. पुलिस ने इस मामले में अनुसंधान पूरी करने के बाद चार्जशीट दाखिल की. इसके बाद केस को सेशन कोर्ट ट्रायल के लिए भेजा गया, जहां पर अभियोजन पक्ष से महज दो गवाही दी गयी. दोनों गवाहों ने घटना की पुष्टि नहीं की. अदालत ने आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए आरोपों से बरी कर दिया.

प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat khabar digital desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Read More
ePaper

अपने दैनिक समाचार अनुभव को और बेहतरीन बनाएं

सिर्फ ₹399 ₹149

एक साल के लिए

आज ही सब्सक्राइब करें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >