तीनों आरोपित सारठ थाना क्षेत्र के कैरबांक गांव के रहने वाले हैं. यह मुकदमा निरंजन कुमार पंडित के बयान पर दर्ज किया गया था, जिसमें इन तीनों को आरोपित बनाया गया है. सूचक की पुत्री रीना देवी की हत्या बांझ होने के चलते कर दी गयी थी व शव को कुंआ में डाल दिया था. ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष से कुल 13 गवाही कोर्ट में दी गयी थी. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक ब्रह्मदेव पांडेय व बचाव पक्ष से बलराम भैया ने पक्ष रखे.
फैसला: सारठ के कैरबांक में रीना देवी की कर दी गयी थी हत्या, तीन हत्यारोपितों को उम्रकैद
देवघर: सारठ थाना क्षेत्र के कैरबांक गांव में विवाहित रीना देवी की हत्या के केस में मंगलवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया. सेशन जज छह गोपाल पांडेय की अदालत ने सेशन ट्रायल नंबर 97/2016 स्टेट बनाम सुरेश पंडित व अन्य में तीनों आरोपितों सुरेश पंडित, पांचू उर्फ पंचम पंडित व गुड़िया उर्फ दुखनी देवी काे […]

देवघर: सारठ थाना क्षेत्र के कैरबांक गांव में विवाहित रीना देवी की हत्या के केस में मंगलवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया. सेशन जज छह गोपाल पांडेय की अदालत ने सेशन ट्रायल नंबर 97/2016 स्टेट बनाम सुरेश पंडित व अन्य में तीनों आरोपितों सुरेश पंडित, पांचू उर्फ पंचम पंडित व गुड़िया उर्फ दुखनी देवी काे दोषी पाकर सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही तीनों आरोपितों को 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त सजा दी जायेगी.
15 जून 2015 को हुई थी घटना
सारठ थाना क्षेत्र के कैरबांक गांव में यह घटना 15 जून 2015 को घटी थी. मृतका के पिता निरंजन कुमार पंडित ने घटना के संदर्भ में सारठ थाना में कांड संख्या 131/2015 दर्ज कराया था. सूचक बांका जिले के बेलहर गांव का रहने वाला है. दर्ज मुकदमा के अनुसार सूचक ने अपनी पुत्री रीना देवी की शादी सारठ थाना के कैरबांक निवासी सुरेश पंडित के साथ 2013 में की थी. बाल बच्चा नहीं होने के कारण बांझ कह कर प्रताड़ित करता था. अंतत: रीना देवी की हत्या कर दी गयी व शव को कुआं में डाल दिया था. पुलिस ने अनुसंधान कर आरोप पत्र दाखिल किया. इसके बाद ट्रायल के लिए मामला सेशन काेर्ट गया, जहां पर आजीवन कारावास की सजा भरी अदालत में सुनाई गयी.