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स्थायी बैनर-पोस्टर भी आचार संहिता का उल्लंघन: बीडीओचितरा. सारठ बीडीओ सह निर्वाचन पदाधिकारी पीके दास ने कहा कि पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा आचार संहिता उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि कोई भी प्रत्याशी दीवार में बैनर-पोस्टर कांटी ठोंककर स्थायी रूप से न लगाएं. बैनर-पोस्टर पतला रस्सी से बांधकर […]
By Prabhat Khabar Digital Desk |
November 24, 2015 7:49 PM
स्थायी बैनर-पोस्टर भी आचार संहिता का उल्लंघन: बीडीओचितरा. सारठ बीडीओ सह निर्वाचन पदाधिकारी पीके दास ने कहा कि पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा आचार संहिता उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि कोई भी प्रत्याशी दीवार में बैनर-पोस्टर कांटी ठोंककर स्थायी रूप से न लगाएं. बैनर-पोस्टर पतला रस्सी से बांधकर टांगें. स्थायी बैनर-पोस्टर भी आचार संहिता उल्लंघन के दायरे में आयेगा. आरोपित प्रत्याशी के विरुद्ध छह माह का कारावासया फिर जुर्माना वसूला जायेगा. उन्होंने कहा कि विभिन्न पद के प्रत्याशियों द्वारा बैलेट पेपर एक ही रंग का न बनायें और न ही दीवार पर ना ही चिपकाएं. उक्त कार्य करने वालों पर आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा व कड़ी कार्रवाई की जायेगी.
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