पांच एकड़ में 40 करोड़ से बनेगा अपार्टमेंट

दिनकर ज्योति, देवघर : देवघर नगर निगम क्षेत्र में 2015 से रहनेवाले मकानहीनों को किफायती दर पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त मकान मिलेगा. उन्हें वार्ड नं 26 के रामपुर मौजा में दो रूम अटैच शौचालय मिलेगा. इसकी कीमत मात्र चार से पांच लाख रुपये रखी गयी है. 40 करोड़ की लागत से रामपुर में अपार्टमेंट […]

दिनकर ज्योति, देवघर : देवघर नगर निगम क्षेत्र में 2015 से रहनेवाले मकानहीनों को किफायती दर पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त मकान मिलेगा. उन्हें वार्ड नं 26 के रामपुर मौजा में दो रूम अटैच शौचालय मिलेगा. इसकी कीमत मात्र चार से पांच लाख रुपये रखी गयी है. 40 करोड़ की लागत से रामपुर में अपार्टमेंट बनेगा. इसमें लगभग 500 से 700 फ्लैट रहेंगे. डीसी ने रामपुर मौजा में पांच एकड़ जमीन हस्तांतरित कर दी है.
अपार्टमेंट को जुडको बनायेगा. इसका डीपीआर बन चुका है. इसमें फ्लैट, गार्डन, स्वीमिंग पूल, दुकान, सुरक्षा, पानी, पार्किंग आदि की समुचित व्यवस्था रहेगी. इसके लिए पीएम वेबसाइट से आॅनलाइन भर सकते हैं. निर्धारित फ्लैट से अधिक आवेदन आने पर लॉटरी से लाभुकों का चयन होगा, अन्यथा सीधे बुकिंग कर दी जायेगी.
30 नवंबर तक आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है. आवेदन जमा करते समय आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आय आदि देना होगा. इसमें सहमति पत्र भर कर देना होगा. लाभुक का नाम चयनित होने के बाद 200 सौ रुपये जमा करना होगा. इसके बाद किश्त शुरू हो जायेगा. इसमें लाभुकों के लिए बैंक से लोन देने की भी बात चल रही है. निगम की ओर से लोन दिलाने में मदद दी जायेगी.
क्या कहते हैं सिटी मैनेजर
नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से स्कीम है. नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से वार्ड नं 26 के रामपुर मौजा में 40 करोड़ की लागत से लगभग 500 से 700 फ्लैट बनेगा. इसमें मकानहीनों के लिए मकान उपलब्ध कराया जायेगा. इसमें पति-पत्नी के नाम से जमीन या मकान नहीं होना चाहिए. 2015 से निगम में रहनेवाले लोग ही फ्लैट बुकिंग के अधिकारी माने जायेंगे. अपार्टमेंट बनने का काम 15 जनवरी 2019 तक शुरू हो जायेगा. इसे एक साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.
प्रकाश मिश्रा, सिटी मैनेजर, देवघर नगर निगम
दो रूम अटैच शौचालय का रहेगा एक फ्लैट
डीसी ने रामपुर मौजा में पांच एकड़ जमीन की हस्तांतरित
जुडको बनायेगा अपार्टमेंट, डीपीआर बन कर है तैयार, बनेंगे 500 ये 700
फ्लैट, गार्डन, स्वीमिंग पूल, दुकान, सुरक्षा, पानी, पार्किंग की मिलेगी सुविधा
पीएम की वेबसाइट से आॅन लाइन भर सकते हैं आवेदन
30 नवंबर तक आवेदन जमा करने का अंतिम समय
बैंक से लोन दिलाने में निगम करेगा मदद
मकान के लिए नियम व शर्तें
निगम क्षेत्र में 2015 से बसोबास करता हो
पति-पत्नी के नाम से कहीं मकान व जमीन नहीं हो
सालाना आमदनी तीन लाख से कम हो

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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