हाथ-पैर बांध कर जलाकर मारने का मामला, हत्या के दोषी को सश्रम उम्रकैद की मिली सजा

देवघर : जमीन विवाद में मोहनपुर के लीलावरण निवासी प्रमोद यादव के हाथ-पैर बांधकर जलाकर मारने के मामले में सेशन जज पांच अनिल कुमार मिश्रा की अदालत से फैसला आ गया है. घटना में दिनेश यादव (उम्र 33) को हत्या का दोषी पाते हुए सश्रम उम्रकैद की सजा सुनायी गयी. कोर्ट ने 50 हजार रुपये […]

देवघर : जमीन विवाद में मोहनपुर के लीलावरण निवासी प्रमोद यादव के हाथ-पैर बांधकर जलाकर मारने के मामले में सेशन जज पांच अनिल कुमार मिश्रा की अदालत से फैसला आ गया है. घटना में दिनेश यादव (उम्र 33) को हत्या का दोषी पाते हुए सश्रम उम्रकैद की सजा सुनायी गयी. कोर्ट ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. यह राशि मृतक प्रमोद यादव की पत्नी को दी जायेगी. जुर्माना की राशि नहीं देने पर अलग से एक साल सामान्य कैद की सजा काटनी होगी.
यह फैसला कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दिया.
अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक ब्रह्मदेव पांडेय ने सात लोगों की गवाही दी व दोष सिद्ध करने में सफल हुए. बचाव पक्ष से अधिवक्ता राकेश कुमार ने पक्ष रखा, लेकिन आरोपित को दोषमुक्त कराने में विफल रहे. आरोपित मोहनपुर थाना के लीलावरण गांव का रहने वाला है.
क्या है घटना
मोहनपुर थाना के लीलावरण गांव निवासी प्रमोद यादव के साथ आरोपितों ने 26 सितंबर 2013 को इस घटना को अंजाम दिया था. मोहनपुर थाना में एफआइआर दर्ज किया गया था. दाखिल एफआइआर के अनुसार, सूचक प्रमोद अपने घर में थे. आरोपित दिनेश यादव व उनकी पत्नी जमुनी देवी ने मिलकर सूचक का हाथ-पैर बांध दिया व केराेसिन डालकर जला दिया.
गंभीर रूप से जल चुके प्रमोद की इलाज के दौरान मौत हो गयी थी. बाद में हत्या की धारा जोड़ी गयी. पुलिस ने अनुसंधान के दौरान दिनेश यादव के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया व उनकी पत्नी को फरार घोषित कर दिया. केस को ट्रायल के लिए सेशन कोर्ट भेजा गया जहां पर दोषी पाकर सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat khabar digital desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Read More
ePaper

अपने दैनिक समाचार अनुभव को और बेहतरीन बनाएं

सिर्फ ₹399 ₹149

एक साल के लिए

आज ही सब्सक्राइब करें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >