श्रम न्यायालय ने मेसर्स मां ललिता हाॅस्पिटल के 17 कर्मचारियों के पक्ष में दिया फैसला
देवघर : सहायक श्रमायुक्त न्यायालय ने देवघर स्थित मां ललिता हाॅस्पिटल के सीएमडी शंभू शर्मा को उनके हॉस्पिटल में कार्यरत 17 कर्मियों को 30 दिनों के अंदर 16.88 लाख रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है.
मां ललिता हाॅस्पिटल में कार्यरत 17 कर्मचारियों ने वेतन की कटौती राशि 8,44,300 रुपये भुगतान नहीं होने पर शंभू शर्मा के खिलाफ सहायक श्रमायुक्त के न्यायालय में श्रम अधीक्षक राजेश कुमार सिंह के माध्यम से वाद दायर किया था.
कर्मचारियों द्वारा दावा किया गया कि उन्हें सीएमडी ने निर्धारित मजदूरी से कटौती कर भुगतान किया गया है, जिसकी बकाया राशि 8,44,300 रुपये है. श्रम न्यायालय से शंभू शर्मा से स्पष्टीकरण पूछा गया व कई तिथियां निर्धारित की गयी. बावजूद उसके शंभू शर्मा की ओर से कोई लिखित जवाब नहीं दिया गया. इस क्रम में कर्मचारियों की ओर से सात गवाही हुई.
सीएमडी की ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट को सूचित किया कि उनके द्वारा कर्मचारियों को कुछ भुगतान किया गया है, लेकिन कोर्ट को कोई कागजात समर्पित नहीं किया गया. इस बीच सीएमडी को अपना गवाही व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर काेर्ट से दिया गया, लेकिन साक्ष्य के रूप में कोई अभिलेख नहीं समर्पित किया गया. इस बीच सीएमडी के अधिवक्ता समय-समय पर कोर्ट में उपस्थित होकर तिथि की मांग करते रहे, लेकिन कटौती राशि के भुगतान से संबंधित साक्ष्य नहीं दिये जाने पर कोर्ट ने दिये आदेश में कहा, इससे स्पष्ट है कि सभी कर्मचारियों का वेतन कटौती की गयी है व उन्हें भुगतान से इन्कार भी किया गया है.
इसलिए शंभू शर्मा 30 दिनों के अंदर कटौती की गयी राशि के समतुल्य क्षतिपूर्ति राशि 8,44,300 रुपये कर्मचारियों को उनके बैंक खाते के माध्यम से या इस कोर्ट में उपस्थित होकर भुगतान करें. कुल 16,88,600 रुपये भुगतान करना है.
इन कर्मचारियों को करना होगा भुगतान
अमित कुमार झा 1,44,000
मो सबीब अंसारी 1,14,000
सीमा टोप्पो 2,21,000
रेजीना बाराम 10,6,000
राबिन्न्शन पाउल मुंडा 36,000
निशी मिंज 88,000
सुनीता बेसरा 24,000
वरशीला एक्का 85,600
ओलीभ करकेट्टा 78,000
सोनाली सोरेन 35,000
अनिता बारला 54,000
पूनम सुलीन 57,000
नीलीमा तिग्गा 1,82,000
नेहा कुमारी 46,000
सिप्रा साहा 46,000
एन रेबीका देवी 1,68,000
तुलसी कुमार राय 10,8,000
ज्यातिमाला करकेट्टा 96,000
