देवघर : 13 साल पुराने मामले में सेशन जज एक अजीत कुमार की अदालत ने हत्या के प्रयास में दोषी पाते हुए मोहनपुर थाना क्षेत्र के जमुआ निवासी नरेश यादव व श्याम सुंदर यादव को दोषी पाकर 10 वर्ष की सश्रम सजा सुनायी है. दोनों को 15-15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना की राशि अदा न करने पर छह महीने की अलग से सजा काटनी होगी. इस मामले में आठ लोगों की गवाही ली गयी थी. नरेश व श्यामसुंदर पर कुंडा थाना थाना क्षेत्र के गरभुआडीह गांव के वीरेंद्र मंडल पर तलवार से वार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था. सत्संग अस्पताल में कंपाउंडर वीरेंद्र काम कर घर लौट रहे थे.
जब वे अपने गांव के पास पहुंचे तभी दोनों ने घेर कर हमला कर दिया था. इस मामले में 11 अगस्त 2004 को मामला दर्ज किया गया था. पुलिस ने अनुसंधान कर इस मामले में आरोप पत्र समर्पित किया. जिसके बाद केस सेशन ट्रायल के लिए भेजा गया. जहां दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद हत्या प्रयास के मामले का दोषी पाकर सजा दी गयी. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक ब्रह्मदेव पांडेय व बचाव पक्ष से उमेश यादव ने पक्ष रखा.
