देवघर : देवघर वासियों के मकान का नक्शा अब फटाफट पास होगा. भारतीय विमान प्राधिकरण द्वारा देवघर के लिए वर्तमान में कलर कोडेड जोनल मैप सीसीजेडएम उपलब्ध नहीं होने से नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने निर्णय को वापस ले लिया है. इसकी सूचना सूडा के निदेशक राजेश कुमार शर्मा ने डीसी देवघर को दी है.
अब देवघर हवाई अड्डा के 20 किलोमीटर तक के क्षेत्र में किसी भी भवन, टावर व अन्य संरचना के निर्माण के लिए भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण से अनुमान्य ऊंचाई का अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इस संबंध में सूडा के निदेशक राजेश कुमार शर्मा ने देवघर उपायुक्त को पत्र भेज कर सूचित कर दिया है.
अपने पत्र में कहा कि भारतीय विमान प्राधिकरण (एएआइ) द्वारा देवघर के लिए वर्तमान में कलर कोडेड जोनल मैप सीसीजेडएम उपलब्ध नहीं है. भारतीय विमान प्राधिकरण की अधिसूचना संख्या जीएसआर 751 इ का कार्यान्वयन ऑनलाइन पद्धति से उसी स्थान विशेष के लिए किया जा सकता है. जहां के लिए कलर कोडेड जोनल मैप सीसीजेडएम उपलब्ध है.
