सरदार पंडा की ओर से रमेश परिहस्त के विरुद्ध दिया गया पिटीशन खारिज

देवघर : सिविल जज सीनियर डिवीजन प्रथम अजय कुमार सिंह की अदालत ने सरदार पंडा अजीतानंद ओझा की ओर से कोर्ट में मंदिर प्रबंधक रमेश कुमार परिहस्त के विरुद्ध दाखिल पिटीशन को खारिज कर दिया है. इस पिटीशन में रमेश कुमार परिहस्त के विरुद्ध सरदार पंडा के कार्य में समानंतर हस्तक्षेप करने की बात कही […]

देवघर : सिविल जज सीनियर डिवीजन प्रथम अजय कुमार सिंह की अदालत ने सरदार पंडा अजीतानंद ओझा की ओर से कोर्ट में मंदिर प्रबंधक रमेश कुमार परिहस्त के विरुद्ध दाखिल पिटीशन को खारिज कर दिया है.
इस पिटीशन में रमेश कुमार परिहस्त के विरुद्ध सरदार पंडा के कार्य में समानंतर हस्तक्षेप करने की बात कही गयी थी. बताया गया था कि न्यायालय द्वारा उन्हें सरदार पंडा नियुक्त किया गया है, लेकिन श्री परिहस्त हर काम में हस्तक्षेप करते हैं व उन्हें काम करने नहीं देते हैं. इस पिटीशन का प्रत्युतर स्टेट ऑफ झारखंड की ओर से दिया गया जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि सरदार पंडा बाबा मंदिर में मुख्य पुजारी के तौर पर कार्य कर रहे हैं व भीतराखंड में पूजा पाठ किया करते हैं.
मंदिर प्रबंधक रमेश परिहस्त का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है. सरदार पंडा की ओर से दाखिल पिटीशन में किसी भी प्रकार की मैरिट नहीं पायी गयी व इसे खारिज कर दी गयी. यह पिटीशन टाइटिल एक्सक्यूसन केस नंबर 7/2017 अजीता नंद ओझा बनाम स्टेट ऑफ झारखंड सब जज एक की अदालत में चल रहा है. वादी की ओर से केसी तिवारी व प्रतिवादी की ओर से राजकीय अधिवक्ता बालेश्वर प्रसाद सिंह ने पक्ष रखा.

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