10 लाख तक खर्च कर सकेंगे अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के उम्मीदवार

पार्षद प्रत्याशी के चुनाव खर्च की सीमा दो लाख निर्धारित देवघर : मधुपुर नगर पर्षद चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व पार्षद पद के उम्मीदवारों के चुनावी खर्चों का मापदंड राज्य निर्वाचन आयोग ने तय कर दिया है. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी चुनाव में 10 लाख […]

पार्षद प्रत्याशी के चुनाव खर्च की सीमा दो लाख निर्धारित

देवघर : मधुपुर नगर पर्षद चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व पार्षद पद के उम्मीदवारों के चुनावी खर्चों का मापदंड राज्य निर्वाचन आयोग ने तय कर दिया है. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी चुनाव में 10 लाख रुपये तक ही खर्च कर पायेंगे. पार्षद पद के प्रत्याशी को दो लाख रुपये तक खर्च करने का अधिकार दिया गया है. आयोग के निर्देशानुसार प्रत्याशियों को चुनावी खर्चों का सारा ब्योरा चुनाव परिणाम की तिथि से 30 दिनों के अंदर निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा.
खर्च का ब्योरा प्रत्याशियों के नोमिनेशन करने की तिथि से लेकर परिणाम घोषित किये जाने की तारीख तक लेखा-जोखा के साथ अभिकर्ता द्वारा जमा करना होगा. खर्चों का ब्योरा प्रस्तुत नहीं किये जाने वाले उम्मीदवार की उम्मीदवारी पर आयोग द्वारा रोक लग जायेगी. साथ ही अगले तीन वर्षों तक वे उम्मीदवार नहीं हो पायेंगे.

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