Seraikela Kharsawan News : साबल से चाची की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह की अदालत ने सोमवार को हत्या करने के मामले पर सुनवाई करते हुए हत्या के दोषी शिवा दोंगो उर्फ कान्दरु दोंगो के खिलाफ पर्याप्त सबूत के आधार पर आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी.

सरायकेला.

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह की अदालत ने सोमवार को हत्या करने के मामले पर सुनवाई करते हुए हत्या के दोषी शिवा दोंगो उर्फ कान्दरु दोंगो के खिलाफ पर्याप्त सबूत के आधार पर आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. शिवा दोंगो ने लोहे के साबल से मारकर अपनी चाची की हत्या कर दी थी और चाचा को मारकर लहूलुहान कर दिया था. सोमवार को पीडीजे ने सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए दोषी को आइपीसी की चार धाराओं के तहत सजा सुनायी.

इन धाराओं में सुनायी सजा

पीडीजे ने सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए दोषी को आइपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये जुर्माना. जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास. धारा 307 के तहत 7 वर्ष का सश्रम कारावास और 3 हजार रुपये जुर्माना लगाया. जुर्माना नहीं देने पर 3 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास. धारा 341 के तहत एक माह का कारावास एवं धारा 448 के तहत 3 माह का कारावास की सजा सुनाई है.

क्या था मामला

पाटाहेंसल गांव के रामचंद्र दोंगो ने 13 फरवरी 2023 को सरायकेला थाना में अपने चचेरे भाई शिवा दोंगों उर्फ कान्दरु दोंगो के खिलाफ हत्या करने का लिखित मामला दर्ज कराया था. दर्ज मामले में कहा गया था कि शिवा दोंगो 13 फरवरी की सुबह करीब 5 बजे लोहे का साबल लेकर रामचंद्र के घर में घुस गया और उसके पिता विश्वनाथ दोंगो और उसकी मां जिन्गी दोंगो पर हमला कर दिया. रामचंद्र किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा. इस दौरान शिवा ने लोहे के सबल से मारकर उसके माता- पिता को लहूलुहान कर दिया. कुछ देर बाद जब रामचंद्र गांव के लोगों के साथ अपने घर पहुंचा, तो देखा कि उसके माता- पिता लहूलुहान स्थिति में जमीन पर पड़े हुए हैं और तड़प रहे हैं. गांव वाले घर के अंदर जाने लगे तो शिवा ने लोहे का साबल दिखाकर किसी को अंदर घुसने नहीं दिया. गांव वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस रामचंद्र के माता- पिता को सदर अस्पताल लायी, जहां चिकित्सकों ने उसकी मां को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने मामले के अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, जहां उसे सजा सुनायी गयी.

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Author: AKASH

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