बोकारो स्टील प्लांट ने बोकारो स्टील एम्प्लॉइज को-ऑपरेटिव हाउस कंस्ट्रक्शन सोसाइटी लिमिटेड को नोटिस जारी कर लीज एग्रीमेंट में निहित शर्तों व प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए हैं. समिति को बीएसएल की ओर से आवासीय प्रयोजन के लिए 60 वर्षों की अवधि के लिए भूमि लीज पर प्रदान की गई थी.
लीज एग्रीमेंट के अनुसार, उक्त भूमि का उपयोग सहकारी आवासीय कॉलोनी के विकास के लिए किया जाना है. प्लॉट व निर्मित भवनों के आवंटन व हस्तांतरण के संबंध में निर्धारित शर्तों व प्रक्रियाओं का पालन किया जाना आवश्यक है. बीएसएल प्रबंधन के अनुसार, सोसाइटी की ओर से लीज एग्रीमेंट का उल्लंघन किया जा रहा है.
बिना अनुमति के बायलॉज में किया गया संशोधन
बीएसएल प्रबंधन ने कहा 2022 में सोसाइटी ने बिना बीएसएल की अनुमति लिए अपने बायलॉज में संशोधन कर नियमित कर्मियों के साथ बीएसएल के पूर्व कर्मियों व सेवानिवृत्त कर्मियों को भी समिति की सदस्यता के दायरे में शामिल करने की एकतरफा पहल की, जो मूल लीज अनुबंध की शर्तों का घोर उल्लंघन है.
लीज पर दी गई थी 90 एकड़ भूमि
बीएसएल की ओर से सोसाइटी को जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि 4 दिसंबर 1970 को निष्पादित लीज समझौता की धारा 04, 12 व 16 के अनुसार सोसाइटी को बीएसएल की ओर से लीज पर उपलब्ध 90 एकड़ भूमि का उपयोग केवल बीएसएल के सेवारत कर्मियों के आवासीय सुविधा के लिए किया जाना था.
बीएसएल ने कहा नियमों का पालन किया गया
बीएसएल ने कहा लीज स्थानांतरण का प्रावधान सेवारत कर्मियों के लिए ही रखा गया था, न कि सेवानिवृत्त/पूर्व कर्मियों या नामितों के लिए. बीएसएल ने स्पष्ट किया है कि सहकारी समिति के बायलॉज में किया गया कोई भी संशोधन, अपने आप में, बीएसएल के साथ निष्पादित लीज एग्रीमेंट की शर्तों में परिवर्तन नहीं करता.
हस्तांतरण पर रोक लगाने का निर्देश
बीएसएल ने समिति को 30 दिनों के भीतर मूल लीज एग्रीमेंट के प्रावधानों के अनुरूप अपनी सदस्यता व हस्तांतरण संबंधी व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने, भविष्य में लीज की शर्तों के विपरीत किसी भी प्रकार के प्लॉट/भवन के हस्तांतरण, म्यूटेशन या अन्य प्रकार के हस्तांतरण पर तुरंत रोक लगाने का निर्देश दिया है.
