बोकारो से रंजीत राणा की रिपोर्ट
Bokaro News: झारखंड में बोकारो सदर अस्पताल परिसर में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने गुरुवार को विशेष जांच अभियान चलाया. अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी-सह-सिविल सर्जन, बोकारो के निर्देश पर गठित टीम ने सदर अस्पताल कैंटीन और अस्पताल परिसर के आसपास संचालित करीब 10 दुकानों एवं ठेलों का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान कई दुकानदारों को खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए गए, जबकि कुछ स्थानों पर अनियमितताएं मिलने पर तत्काल कार्रवाई भी की गई.
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारियों ने किया संयुक्त निरीक्षण
निरीक्षण अभियान का नेतृत्व खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी बोकारो-1 श्रीमती गुलाब लकड़ा ने किया. उनके साथ खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी बोकारो-2 श्रीमती पूजा कुमारी, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी बोकारो-3 श्री एम. ए. आलम तथा खाद्य सुरक्षा कार्यालय के श्री आनंद कुमार भी मौजूद रहे. टीम ने सदर अस्पताल कैंटीन सहित अस्पताल परिसर के आसपास संचालित खाद्य प्रतिष्ठानों की गहन जांच की.
खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और पैकेजिंग की हुई जांच
निरीक्षण के दौरान टीम ने दुकानदारों को सभी खाद्य पदार्थों को ढंककर रखने का निर्देश दिया. साथ ही पैक किए गए खाद्य उत्पादों पर निर्माण तिथि, बैच नंबर और "यूज बाइ डेट" स्पष्ट रूप से अंकित होने तथा केवल वैध अवधि वाले खाद्य उत्पादों की बिक्री सुनिश्चित करने को कहा गया. अधिकारियों ने एक्सपायरी या बिना आवश्यक जानकारी वाले उत्पादों की बिक्री नहीं करने की चेतावनी भी दी.
स्वच्छता बनाए रखने के दिए निर्देश
खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दुकानदारों को अपने प्रतिष्ठानों में नियमित साफ-सफाई रखने, कूड़ेदान को ढंककर रखने तथा खाद्य पदार्थों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया. इसके अलावा अखबार और पॉलीथिन में खाद्य सामग्री बेचने पर रोक लगाने को कहा गया. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि खाद्य पदार्थों की पैकिंग और बिक्री केवल निर्धारित मानकों के अनुरूप ही की जानी चाहिए.
चटनी में मिला प्रतिबंधित रंग, मौके पर कराया नष्ट
निरीक्षण के दौरान एक दुकान में चटनी तैयार करने में अखाद्य रंग (गाय छाप चंपई रंग) का इस्तेमाल पाया गया. खाद्य सुरक्षा टीम ने तत्काल उस चटनी को नष्ट कराया और संबंधित दुकानदार को भविष्य में केवल खाद्य उपयोग के लिए अनुमोदित रंगों का ही इस्तेमाल करने का निर्देश दिया. अधिकारियों ने चेतावनी दी कि दोबारा ऐसी अनियमितता मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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एफएसएसएआई लाइसेंस के लिए जारी किया नोटिस
निरीक्षण के दौरान जिन दुकानदारों के पास एफएसएसएआई का पंजीकरण या लाइसेंस उपलब्ध नहीं था, उन्हें आवश्यक दस्तावेज बनवाने के लिए नोटिस जारी किया गया. खाद्य सुरक्षा विभाग ने कहा कि आम लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिकता है. ऐसे निरीक्षण आगे भी नियमित रूप से जारी रहेंगे और खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
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