बोकारो, बोकारो के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है. अब सरकारी कर्मी व अधिकारी एक लाख रुपये से अधिक राशि के साथ सफर कर सकेंगे. उन्हें जिला प्रशाासन की ओर से कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है. बता दें कि 12 सितंबर को डीसी ऑफिस से आदेश जारी किया गया था कि सरकारी कर्मी-अधिकारी को एक लाख रुपये से अधिक राशि के साथ सफर करने के पहले अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा. इसके लिए अपर समाहर्ता को अधिकृत किया गया था. लेकिन, अब जिला प्रशासन ने आदेश को वापस ले लिया. उपायुक्त ने 18 सितंबर को एक आदेश जारी कर 12 सितंबर को जारी किये गये आदेश को वापस ले लिया. उपायुक्त की ओर से जारी नये आदेश में कहा गया है कि पैसा लेकर चलने के मामले में समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेश प्रभावी होगा. बताते चलें कि 28 अगस्त को जांच के दौरान बोकारो के अपर डिविजनल क्लर्क (डीएमएफटी) राजेश कुमार पांडेय को नकद 51 लाख रुपये के साथ रामगढ़ में पकड़ा गया था. पैसा कहां से आया और कहां जा रहा था समेत पैसों का स्त्रोत संबंध में जानकारी नहीं देने के बाद पुलिस ने सूचना आयकर विभाग को दी. आयकर विभाग ने रुपये के स्रोत को संदेहास्पद मानते हुए जब्त कर लिया. आयकर विभाग रांची डिविजन की ओर से मामले की जांच की जा रही है.
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