Bokaro News : निगम क्षेत्र में अब सड़क व नाली में कचरा फेंकने वालों की खैर नहीं, होगी कार्रवाई

Bokaro News : कचरा फेंकने वाले व यूजर चार्ज नहीं देने वाले 127 प्रतिष्ठान व संस्थानों की सूची तैयार, नगर निगम प्रशासन भेजेगा नोटिस.

चास, चास नगर निगम क्षेत्र के सड़क किनारे स्थित प्रतिष्ठान रात को बंद करने के बाद दिनभर का सारा कचरा सड़क किनारे व नाली में फेंक देते है. ऐसा करनेवालों पर अब नगर निगम कार्रवाई करेगा. अपर नगर आयुक्त संजीव कुमार के निर्देश पर सड़क व नाली में कचरा फेंकने वाले और यूजर चार्ज नहीं देने वाले मॉल, बैंक, पार्क, रेस्टोरेंट, शिक्षण संस्थान, राशन व कपड़ा दुकान सहित 127 प्रतिष्ठान का सूची तैयार की गयी है. सभी को निगम की ओर से नोटिस भेजा जायेगा. अब सभी दुकानदारों को अपनी दुकान का कचरा रखने के लिए एक अलग से जगह या बड़ा डस्टबिन रखना पड़ेगा. जब भी कचरा उठाने वाला गाड़ी आएगी, दुकानदार उस गाड़ी में ही कचरा डालेंगे. ऐसा करने से निगम क्षेत्र की सड़क स्वच्छ और सुंदर दिखेगी.

सड़क पर कचरा फेंकना उचित नहीं

अपर नगर आयुक्त श्री कुमार ने कहा कि कई दुकानदार व संस्थान के संचालक कूड़ा-कचरा चास नगर निगम के वाहनों में ना देकर सीधे रोड और नाली में फेंक देते है. इस कारण आस-पास में गंदगी फैलती है और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. इसके कारण चास शहर की छवि धूमिल होने के साथ शहर की आबोहवा भी प्रभावित हो रही है. चास नगर निगम द्वारा आम नागरिकों के लिए डोर टू डोर कूड़ा उठाव की सुविधा दी जा रही है, बावजूद कूड़ा सड़क पर फेंकना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है.

झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत होगी करवाई

झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 258 के तहत अपने आस-पास सड़क गली व नालियों में कचरा फेंकना निषेध है. धारा 259 के तहत दंड और जुर्माना का प्रावधान है. निगम द्वारा संचालित वाहनों में ही कचरा दें. अपर नगर आयुक्त ने आमजनों से कहा कि यदि कूड़ा उठाव की सुविधा निगम की ओर से नियमित नहीं प्राप्त होती है, तो उसकी सीधी सूचना निगम प्रशासन को दें. कहा नियम का पालन नहीं करने वाले लोगों को पहले नोटिस देकर सूचित किया जा रहा है. अगर फिर भी लोग नहीं माने और कचरा फेंकते हुए पकड़े गए तो झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत निहित ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन नियमावली के तहत विधिसम्मत करवाई की जायेगी.

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