Bokaro News : पेंशन संबंधित लंबित आवेदनों का 15 से 30 दिनों में करें निष्पादन : डीसी

Bokaro News : सुशासन सप्ताह के तहत समाहरणालय सभागार में लगी पेंशन अदालत, 65 मामलों पर हुई क्रमवार सुनवाई.

बोकारो, जिले में पेंशन से संबंधित मामलों के त्वरित निष्पादन व सेवानिवृत्त कर्मियों को समय पर लाभ दिलाने के उद्देश्य से सोमवार को सुशासन सप्ताह के तहत समाहरणालय सभागार में पेंशन अदालत का आयोजन किया गया. अध्यक्षता उपायुक्त अजय नाथ झा ने की. पेंशन अदालत में विभिन्न विभागों से जुड़े 65 लंबित मामलों पर क्रमवार सुनवाई की गयी. उपायुक्त ने कहा कि पेंशन से जुड़े किसी भी लंबित आवेदनों को 15 से 30 दिनों के अंदर शत-प्रतिशत निष्पादित किया जाये. पेंशन से संबंधित अनावश्यक देरी से सेवानिवृत्त कर्मियों को मानसिक व आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जायेगा.

प्रतिमाह लंबित पेंशन की होगी समीक्षा

डीसी ने निर्देश दिया कि पेंशन मामलों की नियमित समीक्षा होगी. प्रत्येक माह पेंशन मामलों की सुनवाई अनिवार्य रूप से की जाये. इस बाबत जिला पेंशन एवं लेखा पदाधिकारी एवं स्थापना उप समाहर्ता को जरूरी निर्देश दिया. डीसी ने कहा कि इससे लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन होगा. सेवानिवृत्त कर्मियों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. सभी विभाग के स्थापना पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अधीनस्थ कर्मियों के आधार, पैन एवं बैंक खाते में नाम से संबंधित किसी भी प्रकार की त्रुटि को शीघ्र दुरुस्त कराएं. ताकि, पेंशन शुरू करने के समय किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो. दस्तावेज में छोटी-छोटी त्रुटियां पेंशन भुगतान में अनावश्यक विलंब का कारण बनती है, जिसे समय रहते ठीक करना आवश्यक है.

एजी कार्यालय के वरीय लेखा पदाधिकारियों ने दी जानकारी

पेंशन अदालत में महालेखाकार (एजी) कार्यालय, रांची से पहुंचे वरीय लेखा पदाधिकारी अजीत राजू राजन मिंज व असाई माई परेया ने पेंशन से जुड़े विभिन्न मामलों को केस स्टडी से समझाया. आमतौर पर आने वाली समस्या व समाधान की जानकारी दी. उन्होंने पेंशनर व विभागीय पदाधिकारियों को विभाग की ओर से तैयार किए गए शिकायत निवारण पोर्टल ‘समाधान’ के बारे में बताया. पेंशन संबंधी शिकायतों के ऑनलाइन समाधान की प्रक्रिया समझायी.

संवेदनशीलता व तत्परता के साथ कार्य करें

डीसी ने कहा कि पेंशन कोई उपकार नहीं, बल्कि सेवानिवृत्त कर्मियों का वैधानिक अधिकार है. सभी संबंधित पदाधिकारी संवेदनशीलता व जिम्मेदारी के साथ कार्य करते हुए यह सुनिश्चित करें कि किसी भी पात्र पेंशनर को अनावश्यक विलंब या परेशानी नहीं हो.

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Published by: Anand kumar upadhyay

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