पिंड्राजोरा थाना कांड संख्या- 254/2024/ की अंतिम सुनवाई मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ गरिमा मिश्रा की अदालत में हुई. मामले के नामजद आरोपी प्रेम आनंद बाउरी को दोष सिद्ध नहीं होने पर बरी कर दिया गया. उसके खिलाफ 10 अक्टूबर 2024 की शाम को गांव की एक महिला के साथ छेड़खानी व दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोप था. महिला के पति ने थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. आरोपी की ओर से अधिवक्ता सुबोध कुमार ने बहस की.
महिला ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप
हुसैनडीह गांव की एक महिला ने बरमसिया ओपी में आवेदन देकर कुछ लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है. आरोप है कि उन लोगों ने घर में घुस कर उसके पति से मारपीट की और उसके साथ छेड़छाड़ की.
