खोवा की जांच में पायी गयी थी गड़बड़ी
बोकारो : उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी मुकेश कुमार के कोर्ट ने शुक्रवार को सेक्टर-04 के सिटी सेंटर में स्थित मानसरोवर मल्टीक्यूजाइन रेस्टुरेंट को सब स्टैंडर्ड गुणवत्ता का खाद्यान्न ग्राहकों को परोसने का दोषी पाये जाने पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. जिला दंडाधिकारी ने इस मामले में जुर्माने की राशि आदेश निर्गत करने की तिथि से 15 दिनों के अंदर उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, बोकारो के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट बनाकर जमा करने का निर्देश दिया है.
वहीं चास एसडीएम को मानसरोवर रेस्टुरेंट की अनुज्ञप्ति रद्द करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है. जानकारी के अनुसार वाद की सुनवाई के दौरान मानसरोवर मल्टीक्यूजाइन रेस्टुरेंट को अंतिम मौका दिये जाने के बाद भी लगातार सुनवाई के दौरान न्यायालय में अनुपस्थित पाया गया. इसके उपरांत कार्रवाई करते हुए उक्त रेस्टुरेंट पर जुर्माना लगाया गया है.
क्या है मामला : मामला 14 अक्टूबर 2018 का है. डॉ अनिल कुमार, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, बोकारो द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम- 2006 के अंतर्गत हुए सर्च के दौरान मानसरोवर मल्टीक्यूजाइन रेस्टुरेंट, सिटी सेंटर सेक्टर-04 में खाद्य पदार्थों की जांच की गयी थी. जांच के क्रम में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी द्वारा रेस्टुरेंट में प्राप्त एक किलो खोवा को विश्लेषण के लिए खाद्य विश्लेषक के पास भेजा गया था. जांच के बाद खाद्य विश्लेषक ने बताया कि खोवा सब्सस्टैंडर्ड गुणवत्ता का का है और खाने के लिए अनुपयुक्त है.
