कर्माटांड़ निवासी जान बाबू अंसारी का किया था अपहरण
सेक्टर आठ सी झोपड़ी का रहने वाला है मुरिजमसुरेश राम
बोकारो : हरला थाना क्षेत्र के ग्राम कर्माटांड़ निवासी जान बाबू अंसारी के अपहरण के मामले में अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय जर्नादन सिंह ने एक मुजरिम को सोमवार को दस वर्ष सश्रम कारावास व दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. मुजरिम सेक्टर आठ सी झोपड़ी निवासी सुरेश राम (27 वर्ष) है.
जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास होगी. न्यायालय में इस मामले की सुनवाई सेशन ट्रायल संख्या 49/18 व हरला थाना कांड संख्या 108/17 के तहत हो रही थी. सरकार की तरफ से अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने पक्ष रखा. घटना की प्राथमिकी हरला थाना क्षेत्र के ग्राम कर्माटांड़ निवासी जान बाबू अंसारी के भाई फारूक अंसारी के आवेदन पर दर्ज की गयी थी. यह घटना 04 अक्टूबर 2017 की है.
क्या है मामला : सुरेश राम व जान बाबू अंसारी की आपस में जान-पहचान थी. चार अक्टूबर 2017 को सुरेश राम ने जान बाबू अंसारी को फोन कर बुलाया. मो अंसारी अपने परिवार के सदस्यों को इस बात की जानकारी देकर सुरेश राम से मिलने गया. इसके बाद आज तक जान बाबू अंसारी का कुछ पता नहीं चला. खोजबीन करने के बाद जान बाबू के भाई फारूक अंसारी ने अपहरण का मामला दर्ज कराया था.
