नाबालिग लड़की के अपहरण व दुष्कर्म में युवक दोषी करार
बोकारो : सेक्टर नौ की 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के अपहरण व दुष्कर्म में स्थानीय न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन ने गुरुवार को एक युवक को दोषी करार दिया है. मुजरिम युवक हरला थाना क्षेत्र के ग्राम मधुडीह निवासी सुभाष लायक (24 वर्ष) है. सजा शुक्रवार को सुनायी जायेगी. न्यायालय में […]
By Prabhat Khabar Digital Desk | Updated at :
बोकारो : सेक्टर नौ की 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के अपहरण व दुष्कर्म में स्थानीय न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन ने गुरुवार को एक युवक को दोषी करार दिया है. मुजरिम युवक हरला थाना क्षेत्र के ग्राम मधुडीह निवासी सुभाष लायक (24 वर्ष) है. सजा शुक्रवार को सुनायी जायेगी.
न्यायालय में इस मामले की सुनवाई पोक्सो कांड संख्या 02/17 व हरला थाना कांड संख्या 110/16 के तहत हो रही है. सरकार की तरफ से अपर लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने अदालत में पक्ष रखा. घटना की प्राथमिकी लड़की की मां के आवेदन पर दर्ज की गयी थी.
क्या है मामला : 03 सितंबर 2016 को लड़की सेक्टर नौ स्थित स्कूल से सुबह 11 बजे अपने घर लौट रही थी. रास्ते में सुभाष लायक उससे मिला. सुभाष ने लड़की को अपने साथ जमेशदपुर चलने को कहा. उसने बताया कि वह जमशेदपुर घुमा कर उसे शाम के समय बोकारो लाकर छोड़ देगा. लड़की सुभाष की बात मानकर उसके साथ चली गयी.
सुभाष लड़की को जमशेदपुर की जगह गोवा लेकर चला गया. यहां एक आवास किराया पर लेकर दो माह तक उसके साथ यौन संबंध स्थापित किया. थाना में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस के दबाव के कारण सुभाष के पिता व भाई गोवा जाकर लड़की को अपने साथ लेकर बोकारो आये थे.