लोगों को बिचौलिये से बचाने के लिए परिवहन विभाग की नयी व्यवस्था
बोकारो : ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियम बदल गये हैं. अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो माेबाइल फोन जरूरी है, क्योंकि इसमें ओटीपी आयेगा. इंटरनेट कैफे या इंटरनेट सेवा वाले मोबाइल फोन से झारखंड सरकार की परिवहन सेवा वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के बाद लर्निंग लाइसेंस का शुल्क डीटीओ ऑफिस में जमा करना होगा.
इसके बाद आवेदक को मोबाइल या अन्य माध्यम से परिवहन सेवा की वेबसाइट के माध्यम से लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट देने के लिए स्लॉट बुक करना पड़ेगा. यह काम किसी मोबाइल फोन या कंप्यूटर से एक दिन में केवल एक बार ही किया जा सकता है. स्लॉट बुक करने के दौरान आवेदक के मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आयेगा.
ओटीपी डालने के बाद ही उसकी इच्छा के अनुसार ड्राइविंग टेस्ट की तारीख मिलेगी. उस तारीख को परिवहन विभागके कार्यालय में उपस्थित होकर आवेदक को टेस्ट देना पड़ेगा. लर्निंग लाइसेंस जारी होने के एक माह बाद स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी. परिवहन विभाग को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने और आम लोगों को दलालों के चंगुल से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार ने यह नयी व्यवस्था शुरू कर दी है. विभाग ने अपनी परिवहन सेवा वेबसाइट में व्यापक परिवर्तन किये है.
