चंदनकियारी का है मुजरिम, पिंड्राजोरा में था मृतका का मायका
बोकारो : दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले चंदनकियारी थाना क्षेत्र के महाल निवासी सूरज दास को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय जनार्दन सिंह की अदालत ने 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा मंगलवार को सुनायी. 25 हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया गया है.
न्यायाधीश ने मृतका के इकलौता सात वर्षीय पुत्र के भरण-पोषण के लिए सरकार से उचित मुआवजा दिलाने का निर्देश भी डीएलएसएको दिया है. न्यायालय में इस मामले की सुनवाई सेशन ट्रायल संख्या 251/17 और चंदनकियारी थाना कांड संख्या 33/12 के तहत हो रही थी. सरकार की तरफ से अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने पक्ष रखा.
सूरज का विवाह पिंड्राजोरा थाना क्षेत्र के भंडरो निवासी पशुपति दास की पुत्री प्रतिमा के साथ 18 अप्रैल 2011 को हुआ था. विवाह के कुछ दिनों बाद से सूरज एक लाख रुपया दहेज की मांग को लेकर पत्नी को प्रताड़ित करता था. 13 मार्च 2012 को उसकी हत्या कर दी गयी. मृतका के पिता के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था.
