बहुचर्चित चीकू सरदार हत्याकांड में छह बरी

बोकारो : बोकारो के चर्चित शराब व्यवसायी चीकू सरदार की हत्या के मामले में सोमवार को स्थानीय न्यायालय ने धनबाद के तीन शराब व्यवसायियों और तीन शूटरों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. रिहा हुए शराब व्यवसायियों में झरिया निवासी राजेंद्र गुप्ता, जवाहर गुप्ता व धनबाद निवासी पुंज कुमार सिंह शामिल हैं. रिहा […]

बोकारो : बोकारो के चर्चित शराब व्यवसायी चीकू सरदार की हत्या के मामले में सोमवार को स्थानीय न्यायालय ने धनबाद के तीन शराब व्यवसायियों और तीन शूटरों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. रिहा हुए शराब व्यवसायियों में झरिया निवासी राजेंद्र गुप्ता, जवाहर गुप्ता व धनबाद निवासी पुंज कुमार सिंह शामिल हैं. रिहा हुए तीन शूटर बिहार के बिंदु सिंह गिरोह के अमरेश कुमार सिंह, प्रवीण कुमार सिंह व प्रेमसागर राम हैं. स्थानीय न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार की अदालत में यह मामला सिटी थाना कांड संख्या 04/2001 के तहत चल रहा है.
चीकू सरदार ने वर्ष 2000 में बोकारो जिले की सभी शराब दुकानें ठेका में अकेले ले ली थी. वह 12 जनवरी 2001 को नया मोड़ स्थित केनरा बैंक शाखा गये थे. बैंक से दिन 2:30 बजे बाहर निकल कर अपनी कार की तरफ जा रहे थे. इसी दौरान घात लगाये शूटरों ने अचानक चीकू सरदार पर गोलियों की बौछार कर दी. चीकू सरदार को तीन गोली लगी थी.
इसके बावजूद कार स्टार्ट कर भाग गये. लगभग सौ मीटर दूर जाकर कार सड़क किनारे डिवाइडर से जा टकरायी और वहीं स्टेरिंग पर चीकू सरदार की मौत हो गयी थी. बैंक मैनेजर उन्हें बीजीएच ले गये, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया था. चीकू सरदार के पुत्र चास के तेलीडीह निवासी भवनीत सिंह बिंद्रा ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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