रांची : पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश दिवाकर पांडेय की अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तीन अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनायी है. सजा पानेवालों में नामकुम जोरार निवासी मनीष निरील धान, चर्च रोड निवासी अबू तालिब हसन और जगन्नाथपुर निवासी पंकज साहू शामिल हैं. तीनों पर 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने नहीं देने पर पांच साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि जुर्माने की राशि दुष्कर्म पीड़िता को दिया जाये. इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा पीड़िता को विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत मुआवजा दिलाया जाये.
यह मामला बरियातू थाना कांड संख्या 330/15 से संबंधित है. पीड़िता ने 21 दिसंबर 2015 को प्राथमिकी दर्ज करायी थी. पीड़िता के अनुसार वह 20 दिसंबर 2015 को अपनी मौसी और करण कुमार उर्फ रोहित और सूरज कुमार उर्फ बबलू के साथ दिन में घूमने के लिए निकली थी. सभी दिन के 1:30 बजे चिरौंदी स्थित साइंस सिटी गये. वहां से सभी भरम टोली पहाड़ पहुंचे. शाम 5 बजे छह लड़के वहां पहुंचे अौर साथ आये लड़कों के साथ मारपीट करने लगेे. उसकी मौसी के साथ भी गाली-गलौज की अौर पैसे देने की मांग की. इसके बाद डरा धमकाकर दुष्कर्म किया. इस मामले में एक अभियुक्त विजय राम उर्फ सनी फरार है, जिसकी वजह से उसकी फाइल अलग कर दी गयी है. मामले में अभियोजन की ओर से पोक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार राय ने 11 लोगों की गवाही दर्ज करायी.
जुर्माने की राशि 30 हजार रुपये पीड़िता को देने का निर्देश
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