बिहार : वैशाली से लोजपा सांसद, छह अन्य अपहरण के मामले में बरी

हाजीपुर : लोजपा के लोकसभा सांसद रामा किशोर सिंह और छह अन्य को बिहार के वैशाली जिले की एक अदालत ने 25 साल पुराने अपहरण के एक मामले में आज सबूतों के अभाव में बरी कर दिया. अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-चतुर्थ भोलानाथ तिवारी ने सिंह और छह अन्य को इसलिए बरी कर दिया क्योंकि 10 गवाहों […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 20, 2017 10:42 PM

हाजीपुर : लोजपा के लोकसभा सांसद रामा किशोर सिंह और छह अन्य को बिहार के वैशाली जिले की एक अदालत ने 25 साल पुराने अपहरण के एक मामले में आज सबूतों के अभाव में बरी कर दिया. अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-चतुर्थ भोलानाथ तिवारी ने सिंह और छह अन्य को इसलिए बरी कर दिया क्योंकि 10 गवाहों ने अपहरण के मामले में सुनवाई के दौरान उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया था.

अभियोजन के मुताबिक, नौ सितंबर 1992 को अज्ञात लोगों ने एक पब्लिक स्कूल के बाहर से मनीष कायल नाम के एक छात्र को अगवा कर लिया था. छात्र के पिता कायल ने वैशाली जिले के महनार क्षेत्र के बाहुबली रामा सिंह सहित सात लोगों के खिलाफ सदर पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. उन पर फिरौती के लिए मनीष का अपहरण करने का आरोप था. पुलिस ने बाद में मनीष को अपहरण करने वालों के चंगुल से छुड़ा लिया था.

वैशाली से लोजपा के सांसद रामा सिंह ने कहा कि अपहरण के मामले में बरी होने पर वह राहत महसूस कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह उनके खिलाफ लंबित अंतिम मामला था.