बिहार : युवक की हत्या मामले में 7 को उम्रकैद

हाजीपुर : बिहार के वैशाली जिले की एक अदालत ने वर्ष 1996 में एक युवक की हत्या के मामले में आज सात अभियुक्तों को उम्रकैद और 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पंचम) कन्हैया राम ने वर्ष 1996 में महुआ थाने के फुदेनी चौक के पास दयालपुर गांव के […]

हाजीपुर : बिहार के वैशाली जिले की एक अदालत ने वर्ष 1996 में एक युवक की हत्या के मामले में आज सात अभियुक्तों को उम्रकैद और 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पंचम) कन्हैया राम ने वर्ष 1996 में महुआ थाने के फुदेनी चौक के पास दयालपुर गांव के अजय कुमार (20) की हत्या के मामले में आज सात अभियुक्तों विनोद दास, महेन्द्र दास, योगेन्द्र दास, देवेन्द्र साह, दिनेश दास, नथुनी दास और रामवृक्ष दास को उम्रकैद और 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. सजा पाने वालों में एक ही परिवार के छह लोग शामिल हैं.

इन अभियुक्तों पर चार मई 1996 को दयालपुर गांव निवासी अजय कुमार की ईंट और पत्थर से कूच-कूचकर हत्या कर दी थी. यह घटना तब घटी जब अजय कुमार विनोद दास के अपनी चचेरी बहन से छेड़खानी पर उससे पूछताछ करने के लिए उनके घर जा रहे था इसी बीच इन आरोपियों ने रास्ते में ही उन्हें घेर कर उनकी हत्या कर दी थी. इस संबंध में सूचक सुरेन्द्र सिंह महुआ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें इन सातों अभियुक्तों को नामजद बनाया गया था.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >