सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के पूर्व अध्यक्ष के विरुद्ध परिवाद दायर

बैंक के खिलाफ अफवाह फैलाने पर उठाया कदम 22 अप्रैल को इस मामले में होगी सुनवाई हाजीपुर : बैंक के विरुद्ध अफवाह फैला कर उसकी प्रतिष्ठा को आघात लगाने के आरोप में सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के पूर्व अध्यक्ष समेत अन्य के विरुद्ध न्यायालय में परिवाद पत्र दाखिल किया गया है. बैंक के अध्यक्ष एवं पूर्व […]

बैंक के खिलाफ अफवाह फैलाने पर उठाया कदम

22 अप्रैल को इस मामले में होगी सुनवाई
हाजीपुर : बैंक के विरुद्ध अफवाह फैला कर उसकी प्रतिष्ठा को आघात लगाने के आरोप में सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के पूर्व अध्यक्ष समेत अन्य के विरुद्ध न्यायालय में परिवाद पत्र दाखिल किया गया है. बैंक के अध्यक्ष एवं पूर्व विधान पार्षद विशुनदेव राय की ओर से मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में दाखिल परवाद पत्र में आरोप लगाया है कि बैंक के पूर्व अध्यक्ष शिव नारायण मिश्र, उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह, पूर्व निदेशक कृष्णदेव सिंह, शैलेंद्र पांडेय एवं जगलाल पासवान बैंक के प्रावधान में बाधा डाल कर बैंक के पदाधिकारी को हटाना चाहते हैं.
17 मार्च को अखबारों में प्रकाशित बैंक से संबंधित समाचार से बैंक के अध्यक्ष को ज्ञात हुआ कि इनालोगों ने बैंक के पदाधिकारियों को हटाने के उद्देश्य से बैंक के विरुद्ध आधारहीन आरोप लगाया है, जिससे न केवल बैंक का बल्कि उसके निदेशकमंडल के प्रतिष्ठा को हानि पहुंची है. दाखिल परिवाद पत्र को न्यायालय ने जांच और सुनवाई के लिए निजी संचिका में रखा है और सुनवाई के लिए 22 अप्रैल की तिथि निश्चित की है.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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