ब्रजनाथी हत्याकांड में पटना एसपी से मांगा जवाब

हाजीपुर : बिहार के चर्चित ब्रजनाथी सिंह हत्याकांड में सर्वोच्च न्यायालय ने पटना पुलिस अधीक्षक को फिर नोटिस जारी किया. न्यायालय ने इसके पूर्व भी 19 जनवरी को नोटिस दिया था, जवाब नहीं मिलने पर बीते छह मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने पटना एसपी को फिर से नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि पिछली […]

हाजीपुर : बिहार के चर्चित ब्रजनाथी सिंह हत्याकांड में सर्वोच्च न्यायालय ने पटना पुलिस अधीक्षक को फिर नोटिस जारी किया. न्यायालय ने इसके पूर्व भी 19 जनवरी को नोटिस दिया था, जवाब नहीं मिलने पर बीते छह मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने पटना एसपी को फिर से नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि पिछली नोटिस का अनुपालन क्यों नहीं हुआ.
बताते चलें कि 5 फरवरी, 2016 को फतुहा थाना क्षेत्र के कच्ची दरगाह में लोजपा नेता ब्रजनाथी सिंह की अत्याधुनिक हथियार एके 47 से भूनकर हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में फतुहा थाने में कांड संख्या 56/16 दर्ज है.
ब्रजनाथी सिंह की पत्नी वीरा देवी ने थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसमें सुबोध राय, राणा रणविजय सिंह उर्फ बबलू सिंह, मुन्ना सिंह, सुनील राय आदि को अभियुक्त बनाया गया. कुछ महीने पूर्व मुख्य आरोपित सुबोध राय को सिटी कोर्ट से जमानत दी गयी, जिसके खिलाफ वीरा देवी ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर रखी है. मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने बिहार सरकार को चार हफ्तों के अंदर हलफनामा दर्ज करने का निर्देश दिया.
मालूम हो कि इस हत्याकांड का केस देखने वाले वकील को पिछले महीने धमकी दी गयी थी. अधिवक्ता सुनील कुमार पाठक को जान से मारने की धमकी से संबंधित प्राथमिकी अगमकुआं थाने में दर्ज है. इधर दिवंगत नेता के पुत्र लोजपा आइटी सेल के प्रदेश अध्यक्ष एवं राघोपुर से सांसद प्रतिनिधि ई राकेश रौशन ने सरकार से परिवार को उचित सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है.

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