पिता पर जानलेवा हमला करने वाले पुत्र को 10 साल की सजा

हाजीपुर : बिहार के वैशाली जिले की एक अदालत ने संपत्ति विवाद को लेकर अपने पिता पर जानलेवा हमला करने वाले एक पुत्र को आज दस साल सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) भोलानाथ तिवारी ने नगर थानाक्षेत्र के वीर कुंवर सिंह काॅलोनी निवासी अवधेश […]

By Prabhat Khabar Print Desk | January 8, 2018 9:35 PM

हाजीपुर : बिहार के वैशाली जिले की एक अदालत ने संपत्ति विवाद को लेकर अपने पिता पर जानलेवा हमला करने वाले एक पुत्र को आज दस साल सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) भोलानाथ तिवारी ने नगर थानाक्षेत्र के वीर कुंवर सिंह काॅलोनी निवासी अवधेश कुमार को अपने पिता पर वर्ष 2015 में संपत्ति विवाद को लेकर जानलेवा हमला करने का दोषी ठहराते हुए आज दस साल सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.

अपर लोक अभियोजक शब्द कुमार ने बताया कि अवधेश कुमार ने संपत्ति विवाद को लेकर अपने पिता रामउदगार सिंह पर 18 जनवरी 2015 को तलवार से हमला कर दिया था. जिससे रामउदगार सिंह का दाहिना हाथ शरीर से कटकर अलग हो गया था. उन्होंने बताया कि घायल रामउदगार के बयान पर नगर थाने में अवधेश के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.

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