दो वर्ष पूर्व भूमि विवाद में की गयी थी हत्या
हाजीपुर : जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गुरुवार को लगभग दो वर्ष पूर्व की गयी हत्या के एक मामले में सात आरोपितों को दोषी करार दिया. डीजे अखिलेश कुमार जैन की अदालत में मामले की सुनवाई करते हुए 11 आरोपितों में से सात को दोषी पाया गया. मामले के दो आरोपितों के खिलाफ किशोर न्यायालय में ट्रायल चल रहा है. वहीं दो आरोपितों को दोष मुक्त कर दिया गया. जंदाहा थाना कांड संख्या 70/2015 के तहत 13 अप्रैल, 2015 को दर्ज प्राथमिकी में 11 लोगों को आरोपित किया गया था.
दर्ज प्राथमिकी में डीह बिचौली गांव निवासी मृतक के भाई मनोज महतो ने बताया था कि 22 अप्रैल, 2015 को वे जब अपने घर पर थे, गांव के हरि महतो, शोभा देवी, रंजन महतो, अमर महतो, राम लगन महतो, उपेंद्र महतो, अवधेश महतो, रामप्रवेश महतो, अरुण महतो द्वारा हथियारों से मारपीट कर घायल कर दिया गया था. मारपीट में घायल दिलीप महतो, मनोज महतो, सरोज महतो एवं राजकुमार महतो उर्फ राजा गंभीर रूप से घायल हो गये थे. इलाज के दौरान गंभीर रूप से घायल राजा की मौत हो गयी थी.
मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे श्री जैन की अदालत ने सात आरोपितों को धारा 302, 323, 149 के तहत दोषी पाया. वहीं शोभा देवी एवं शांति देवी को दोष मुक्त कर दिया गया. मिथिलेश महतो एवं अमर महतो के खिलाफ किशोर न्यायालय में मामला चल रहा है. मामले में 21 अगस्त को फैसला सुनाया जायेगा. मामले में सरकार की ओर से लोक अभियोजक वीरेंद्र नारायण सिंह एवं सूचक की ओर अधिवक्ता सुजीत कुमार ने अपना पक्ष रखा.
