राघोपुर अंचल कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन, जमीनी विवादों की हुई सुनवाई

सुपौल के राघोपुर अंचल कार्यालय में शनिवार को आयोजित जनता दरबार में सीओ रश्मि प्रिया और राजस्व अधिकारी आकांक्षा मिश्रा ने भूमि विवादों की सुनवाई की. करजाईन और राघोपुर थाना पुलिस के सहयोग से दो अलग-अलग कक्षों में आवेदनों का निष्पादन किया गया.

राघोपुर (सुपौल) से आशुतोष झा की रिपोर्ट: राघोपुर अंचल कार्यालय परिसर में शनिवार को भूमि विवादों के त्वरित और व्यवस्थित निपटारे के लिए जनता दरबार का आयोजन किया गया. इस दौरान अंचलाधिकारी (सीओ) रश्मि प्रिया और राजस्व अधिकारी आकांक्षा मिश्रा ने जमीनी विवाद से जुड़े विभिन्न मामलों की गहन सुनवाई की. अपनी-अपनी समस्याओं के समाधान की आस में बड़ी संख्या में फरियादी अंचल कार्यालय पहुंचे थे.

दो अलग-अलग कक्षों में हुई मामलों की सुनवाई

लोगों की शिकायतों का जल्द और पारदर्शी तरीके से निपटारा करने के उद्देश्य से जनता दरबार को दो अलग-अलग कक्षों में विभाजित किया गया था, जहां संबंधित थाना क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में सुनवाई हुई:

  1. करजाईन थाना क्षेत्र: इस क्षेत्र से जुड़े मामलों की सुनवाई स्वयं सीओ रश्मि प्रिया और करजाईन थानाध्यक्ष मनीष कुमार द्वारा संयुक्त रूप से की गई.
  2. राघोपुर थाना क्षेत्र: इस क्षेत्र से संबंधित भूमि विवादों की सुनवाई राजस्व अधिकारी आकांक्षा मिश्रा एवं सहायक उपनिरीक्षक (ASI) रौशनी कुमारी के नेतृत्व में की गई.

पुराने और नए आवेदनों पर हुई समीक्षा

जनता दरबार में मामलों की अद्यतन स्थिति साझा करते हुए अधिकारियों ने बताया:

  • सीओ रश्मि प्रिया के अनुसार, करजाईन थाना क्षेत्र से इस बार 3 पुराने और 1 नया आवेदन प्राप्त हुआ है, जिन पर दोनों पक्षों की मौजूदगी में नियमानुसार सुनवाई की जा रही है.
  • राजस्व अधिकारी आकांक्षा मिश्रा ने जानकारी दी कि राघोपुर थाना क्षेत्र से 3 पुराने और 3 नए आवेदन आए हैं, जिन पर समीक्षा कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

निष्पक्ष जांच और शीघ्र समाधान का आश्वासन

जनता दरबार के दौरान मुख्य रूप से जमीन विवाद, आपसी बंटवारा, सीमांकन (मापी) और अन्य राजस्व मामलों से जुड़े विवाद सामने आए. मौके पर मौजूद अधिकारियों ने फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और भूमि सुधार उपसमाहर्ता के निर्देशों के आलोक में निष्पक्ष जांच कर शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया. साथ ही, संबंधित कर्मियों को तय समय सीमा के भीतर रिपोर्ट सौंपने के आवश्यक निर्देश भी दिए गए.

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Published by: Divyanshu Prashant

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