बाल विवाह कानून अपराध, जागरूकता जरूरी

कार्यक्रम में बाल विवाह नहीं करने की स्कूली छात्राओं को शपथ दिलायी गयी

सुपौल. बबुजन विशेश्वर बालिका उच्च माध्यमिक ( 2) विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में बाल विवाह नहीं करने की स्कूली छात्राओं को शपथ दिलायी गयी. विशिष्ट शिक्षक डा रणधीर कुमार राणा के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में स्कूली छात्राओं को बाल विवाह के दुष्परिणाम के संदंर्भ में विस्तार से बताया गया. शिक्षक ने कहा कि बाल विवाह एक गंभीर अपराध है. जिसके तहत दो साल तक की कैद या एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते है. लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु 18 साल और लड़कों की शादी की न्यूनतम आयु 21 साल निर्धारित की गई है. इस मौके लवली, सिमरन, साक्षी, माहि, सुरेया, सालेहा, सोनी, अंजलि आदि उपस्थित थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.

Read More

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >