हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा

प्रतिनिधि, सुपौल अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय रंजन कुमार की अदालत ने बुधवार को हत्या मामले के एक आरोपी को आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. न्यायालय द्वारा त्रिवेणीगंज थाना कांड संख्या 217/08 एवं सत्रवाद संख्या 87/09 की सुनवाई के बाद आरोपी मिरजावा निवासी सुरेश मेहता को यह सजा […]

प्रतिनिधि, सुपौल अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय रंजन कुमार की अदालत ने बुधवार को हत्या मामले के एक आरोपी को आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. न्यायालय द्वारा त्रिवेणीगंज थाना कांड संख्या 217/08 एवं सत्रवाद संख्या 87/09 की सुनवाई के बाद आरोपी मिरजावा निवासी सुरेश मेहता को यह सजा सुनायी गयी है. आरोपी श्री मेहता ने मिरजावा निवासी राम सुंदर मेहता की 16 वर्षीया पुत्री का 17 अक्टूबर, 2008 को बहला-फुसला कर एवं शादी की नियत से अपहरण कर लिया था. बाद में 21 अक्टूबर, 2008 को अपह्रत युवती की लाश लतौना दक्षिण के पूरब मछहा धार में मिली. न्यायालय ने केस की पूरी सुनवाई के बाद आरोपी सुरेश मेहता को दोषी करार देते हुए सजा सुनायी. मामले की सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता कमल नारायण यादव एवं बचाव पक्ष की ओर से चंदेश्वरी मेहता ने बहस किया.

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