Siwan News: भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के हिलसर टोला निवासी फुलेन्द्र राय की पत्नी रिंकू देवी ने 10 लाख रुपये का व्यवसायिक लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए एम/एस समुनाती फाइनेंस इंटरमीडिएशन प्राइवेट लिमिटेड समेत छह लोगों के विरुद्ध भगवानपुर हाट थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.
लोन दिलाने के नाम पर लिए दस्तावेज
प्राथमिकी के अनुसार वर्ष 2025 में कंपनी के प्रतिनिधियों ने व्यवसायिक लोन दिलाने का भरोसा देकर रिंकू देवी से आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाते का विवरण, हस्ताक्षरित चेक सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज ले लिए. लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी उनके बैंक खाते में लोन की राशि नहीं पहुंची.
बाद में मिला 11.14 लाख रुपये बकाया का लीगल नोटिस
पीड़िता ने बताया कि कुछ समय बाद कंपनी की ओर से 11,14,120 रुपये बकाया होने का लीगल नोटिस भेजा गया. नोटिस मिलने के बाद जब उन्होंने मामले की जानकारी जुटाई तो पता चला कि उनके दस्तावेजों और कथित फर्जी हस्ताक्षर का इस्तेमाल कर 10-10 लाख रुपये दो अन्य लोगों के खातों में ट्रांसफर कर दिए गए.
कंपनी समेत छह लोगों को बनाया गया आरोपित
महिला के आवेदन के आधार पर भगवानपुर हाट थाना में एम/एस समुनाती फाइनेंस इंटरमीडिएशन प्राइवेट लिमिटेड के अलावा अंजनी कुमार, रोहित तेरहान, अजीत कुमार सिंह, इमामुल हक और महावीर उरांव को नामजद आरोपित बनाया गया है. पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर पूरे मामले की जांच कर रही है और दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है.
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