शराबबंदी कानून तोड़ना पड़ा भारी! सीवान कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा, 1 लाख का जुर्माना

Siwan Prohibition Incident: सीवान के दरौली थाना मद्यनिषेध कांड में कोर्ट ने आरोपी को 5 साल सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

सीवान से अरविंद कुमार की रिपोर्ट
Siwan Prohibition Incident:
बिहार में शराबबंदी कानून के सख्त क्रियान्वयन के बीच सीवान से एक महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है. विशेष उत्पाद न्यायालय प्रथम, सीवान ने मद्यनिषेध कांड में दोषी पाए गए एक आरोपी को 5 वर्ष सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

क्या है पूरा मामला?

दरौली थाना कांड संख्या-94/26 और वाद संख्या-548/26 से जुड़े मद्यनिषेध मामले में विशेष उत्पाद न्यायालय प्रथम, सीवान ने सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया. न्यायालय ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की दलीलों को पर्याप्त मानते हुए फैसला सुनाया.

किसे सुनाई गई सजा?

न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए व्यक्ति की पहचान राम अवतार यादव उर्फ चौधरी, निवासी दोन खुर्द, थाना दरौली, जिला सीवान के रूप में हुई है. अदालत ने उसे बिहार मद्यनिषेध कानून के तहत दोषी पाते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई.

अदालत ने जुर्माने को लेकर क्या कहा?

फैसले में न्यायालय ने आरोपी पर 1 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि दोषी निर्धारित जुर्माना राशि जमा नहीं करता है, तो उसे 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक तारकेश्वर प्रसाद ने प्रभावी पैरवी की. अदालत में प्रस्तुत गवाहों, दस्तावेजों और पुलिस जांच के आधार पर अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में सफल रहा.

पुलिस को कैसे मिली सफलता?

सीवान पुलिस ने मामले की जांच के दौरान ठोस साक्ष्य जुटाए और समय पर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की. पुलिस अधिकारियों का मानना है कि मजबूत अनुसंधान और साक्ष्य संकलन की वजह से अदालत में मामला साबित हो सका.

शराबबंदी कानून पर पुलिस का क्या कहना है?

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिले में शराबबंदी कानून को पूरी सख्ती से लागू किया जा रहा है. अवैध शराब के कारोबार, परिवहन और बिक्री में शामिल लोगों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने चेतावनी दी कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी. न्यायालय के फैसले के बाद दोषी को निर्धारित सजा भुगतनी होगी. पुलिस और उत्पाद विभाग शराबबंदी कानून के उल्लंघन से जुड़े मामलों पर निगरानी बनाए हुए हैं. आने वाले दिनों में भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहने की संभावना है.

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Published by: Sakshi kumari

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