सीवान के मैरवा स्टेशन पर रेलवे की सिग्नल केबल चुराते रंगे हाथ पकड़ा गया युवक, RPF ने घेराबंदी कर पकड़ा

Siwan News: सीवान जिले के मैरवा रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने रेल संपत्ति चोरी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया. स्टेशन परिसर से सिग्नल केबल चोरी कर ले जा रहे एक युवक को आरपीएफ टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया.

सीवान से अमर नाथ शर्मा की रिपोर्ट
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सीवान जिले के मैरवा रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने रेल संपत्ति चोरी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया. स्टेशन परिसर से सिग्नल केबल चोरी कर ले जा रहे एक युवक को आरपीएफ टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के पास से 25 हाथ लंबी सिग्नल केबल और केबल काटने में इस्तेमाल किया जाने वाला हेक्सा ब्लेड बरामद हुआ है.

स्टेशन के पुराने मालगोदाम के पास दिखी संदिग्ध गतिविधि

शुक्रवार की शाम करीब सात बजे मैरवा रेलवे स्टेशन पर रेल संपत्ति सुरक्षा एवं अपराध निरोधक ड्यूटी के दौरान आरपीएफ की टीम प्लेटफॉर्म संख्या-1 और आसपास के क्षेत्रों में निगरानी कर रही थी. इसी दौरान स्टेशन के पश्चिमी छोर स्थित पुराने मालगोदाम के पास एक युवक सफेद प्लास्टिक के बोरे में भारी सामान लेकर जाता दिखाई दिया, जिस पर जवानों को शक हुआ.

बोरे से निकली रेलवे की सिग्नल केबल

संदेह होने पर उप निरीक्षक जयेंद्र कुमार मिश्रा, हेड कांस्टेबल देवेंद्र गुप्ता और कांस्टेबल लक्ष्मण यादव ने युवक को घेरकर पकड़ लिया. जब उसके पास मौजूद बोरे की तलाशी ली गई तो उसमें से लगभग 25 हाथ लंबी 12-कोर सिग्नल केबल और एक हेक्सा ब्लेड बरामद हुआ.

रेल संपत्ति का नहीं दिखा सका कोई दस्तावेज

पूछताछ के दौरान युवक बरामद सिग्नल केबल के संबंध में कोई वैध कागजात या स्वामित्व का प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सका. इसके बाद आरपीएफ ने उसे हिरासत में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी. गिरफ्तार युवक की पहचान गंगासागर यादव के रूप में हुई है. वह सीवान जिले के गुठनी थाना क्षेत्र के मनचउर गांव का निवासी बताया जा रहा है. आरपीएफ अधिकारियों के अनुसार आरोपी से मामले में विस्तृत पूछताछ की जा रही है.

रेलवे ने केबल की कीमत बताई करीब ₹5 हजार

रेलवे के संबंधित विभाग द्वारा बरामद 12-कोर सिग्नल केबल का मूल्यांकन किया गया, जिसमें इसकी अनुमानित कीमत करीब 5 हजार रुपये आंकी गई है. हालांकि अधिकारियों का कहना है कि सिग्नल प्रणाली से जुड़ी सामग्री की चोरी रेलवे संचालन और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है.

रेल संपत्ति अधिनियम के तहत दर्ज हुआ केस

मामले में आरपीएफ पोस्ट सीवान पर मुकदमा संख्या 06/26 दर्ज किया गया है. आरोपी के खिलाफ रेल संपत्ति (अवैध कब्जा) अधिनियम की धारा 3 के तहत कार्रवाई की गई है. प्रभारी निरीक्षक के निर्देश पर मामले की जांच की जिम्मेदारी उप निरीक्षक अशोक कुमार सिंह को सौंपी गई है.

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Published by: Sakshi kumari

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