बिहार में भीषण गर्मी का असर, सीवान में 8वीं तक की कक्षाएं 27 जून तक बंद, DM ने जारी किया आदेश

Siwan News : सीवान जिले में लगातार बढ़ रही गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. जिला दंडाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय ने छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी सरकारी और निजी विद्यालयों, प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों तथा कोचिंग संस्थानों में कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 27 जून 2026 तक रोक लगा दी है.

Siwan News : (विवेक कुमार सिंह) सीवान जिले में लगातार बढ़ रही गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. जिला दंडाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय ने छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी सरकारी और निजी विद्यालयों, प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों तथा कोचिंग संस्थानों में कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 27 जून 2026 तक रोक लगा दी है.

बढ़ते तापमान को देखते हुए लिया गया फैसला

जारी आदेश में कहा गया है कि जिले में लगातार तापमान बढ़ रहा है और दोपहर के समय पड़ रही भीषण गर्मी तथा गर्म हवाएं बच्चों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकती हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा-163 के तहत यह आदेश जारी किया गया है.

कक्षा 8 तक स्कूलों में नहीं होगी पढ़ाई

डीएम के आदेश के अनुसार कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए विद्यालयों में भौतिक रूप से पठन-पाठन पूरी तरह बंद रहेगा. हालांकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए ऑनलाइन कक्षाएं पहले की तरह संचालित की जा सकेंगी.

9वीं से ऊपर की कक्षाओं के लिए समय निर्धारित

प्रशासन ने कक्षा 9 और उससे ऊपर के विद्यार्थियों के लिए भी विशेष निर्देश जारी किए हैं. आदेश के अनुसार इन कक्षाओं का संचालन केवल सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ही किया जा सकेगा. इसके बाद किसी भी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधि की अनुमति नहीं होगी.

स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को सख्त निर्देश

जिला प्रशासन ने सभी शिक्षण संस्थानों को आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है. साथ ही अभिभावकों से अपील की गई है कि वे बच्चों को तेज धूप और लू से बचाएं तथा पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों का पालन कराएं.

27 जून तक प्रभावी रहेगा आदेश

यह आदेश 21 जून 2026 को जिला दंडाधिकारी के हस्ताक्षर और न्यायालय की मुहर के साथ जारी किया गया है, जो 27 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा.

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Published by: Vivek Singh

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