Siwan News (विवेक कुमार सिंह) : उपभोक्ता आयोग की सख्ती के बाद बीमा कंपनी टाटा एआईजी ने मोटरसाइकिल चोरी मामले में पीड़िता को बीमा राशि का भुगतान किया. हसनपुरा थाना क्षेत्र के खाजेपुर खुर्द निवासी सुभावती देवी द्वारा त्रुटिपूर्ण सेवा को लेकर दायर वाद में आयोग के हस्तक्षेप के बाद बीमा कंपनी ने सुलह के आधार पर 56 हजार 300 रुपये का चेक जमा कराया. जानकारी के अनुसार सुभावती देवी के पुत्र विश्वकर्मा कुमार 5 जून 2022 की रात करीब साढ़े आठ बजे ग्राम टरीला से बारात कर अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान रास्ते में अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर उनकी मोटरसाइकिल छीन ली. घटना की सूचना तत्काल संबंधित थाने को दी गई। पुलिस जांच में घटना को सत्य पाया गया.बताया गया कि घटना के समय मोटरसाइकिल बीमित थी.
उपभोक्ता आयोग के हस्तक्षेप से बीमा कंपनी ने सुलह कर किया भुगतान
पीड़िता ने बीमा कंपनी टाटा एआईजी को घटना की सूचना देते हुए आवश्यक दस्तावेज एवं वांछित कागजात उपलब्ध कराए.इसके बावजूद बीमा कंपनी द्वारा भुगतान में लगातार टालमटोल किया जाता रहा. इससे परेशान होकर पीड़िता ने उपभोक्ता आयोग में त्रुटिपूर्ण सेवा का मामला दर्ज कराया.मामले की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी के रवैये पर कड़ा रुख अपनाया.आयोग की सख्ती को देखते हुए विपक्षी बीमा कंपनी ने मामले में सुलह करना उचित समझा और पीड़िता के नाम से 56 हजार 300 रुपये का चेक आयोग कार्यालय में जमा कराया.उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष जयराम प्रसाद तथा सदस्य मनमोहन कुमार ने संयुक्त रूप से पीड़िता सुभावती देवी को चेक सौंपा. इस अवसर पर आयोग ने कहा कि उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए आयोग सदैव प्रतिबद्ध है तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही या त्रुटिपूर्ण सेवा को गंभीरता से लिया जाएगा.
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