Siwan Education News: (सीवान से जितेंद्र उपाध्याय की रिपोर्ट) शिक्षा विभाग ने बिना प्रस्वीकृति (मान्यता) के संचालित निजी विद्यालयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है. इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने जिला शिक्षा पदाधिकारी और समग्र शिक्षा अभियान के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को पत्र के माध्यम से निर्देश जारी किया है.
इस दिन तक करना होगा ऑनलाइन आवेदन
जारी पत्र में कहा गया है कि ऐसे विद्यालयों को हर हाल में आगामी 10 जून तक मान्यता प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा. विभाग ने स्पष्ट किया है कि बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 तथा बिहार राज्य नियमावली, 2011 के तहत बिना सक्षम प्राधिकार की अनुमति के कोई भी विद्यालय संचालित नहीं किया जा सकता.
बिना मान्यता वाले स्कूलों पर लगेगा जुर्माना
अधिनियम की धारा 18 और 19 के अनुसार नियमों का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों पर एक लाख रुपये तक जुर्माना तथा निर्धारित तिथि के बाद संचालन जारी रखने पर प्रतिदिन 10 हजार रुपये तक अर्थदंड लगाया जा सकता है.
रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर होगी कार्रवाई
जिला शिक्षा पदाधिकारी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि वर्तमान में जिले में 816 निजी विद्यालयों को प्रस्वीकृति प्राप्त है, जबकि कुछ विद्यालयों की प्रक्रिया जारी है. इनके अलावा संचालित सभी निजी विद्यालय गैरकानूनी माने जाएंगे. विभाग ने ऐसे विद्यालयों को अंतिम अवसर देते हुए edu-online.bihar.gov.in पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन करने को कहा है. डीईओ ने कहा है कि निर्धारित समय सीमा के बाद बिना आवेदन वाले विद्यालयों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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