सीवान: आर्म्स एक्ट के दो मामलों में रईस खान की कोर्ट में पेशी, खुद को बताया निर्दोष; पुलिस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से जोड़ा

आर्म्स एक्ट से जुड़े दो मामलों में सीवान की अदालत में सुनवाई हुई. इस दौरान रईस खान समेत अन्य आरोपियों के बयान दर्ज किए गए. रईस खान ने खुद को निर्दोष बताते हुए पुलिस की कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से प्रेरित बताया.

सीवान. आर्म्स एक्ट से जुड़े दो मामलों में बुधवार को प्रधान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय शशिकांत राय की अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान रईस खान समेत अन्य आरोपियों के बयान कोर्ट में दर्ज किये गये. रईस खान ने अपने बयान में खुद को मामले में निर्दोष बताते हुए पुलिस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से प्रेरित बताया. हालांकि, ये आरोप रईस खान के बयान का हिस्सा हैं और इन पर अदालत का अंतिम निष्कर्ष नहीं आया है.

राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के इशारे पर फंसाने का लगाया आरोप

अभियोजन एवं बचाव पक्ष की मौजूदगी में दर्ज बयान में रईस खान ने आरोप लगाया कि उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के इशारे पर पुलिस ने उन्हें मामले में फंसाया है. उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद स्व. मोहम्मद शहाबुद्दीन से उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता रही थी और उनके परिवार की ओर से भी यह राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता कायम है. उन्होंने अन्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के भी अपने खिलाफ होने की बात कही.

रईस खान ने अदालत में कहा कि राजनीति में उनके बढ़ते प्रभाव को देखते हुए प्रतिद्वंद्वियों के इशारे पर पुलिस ने हथियारों की बरामदगी दिखाते हुए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी. पुलिस द्वारा कथित सहयोगियों के घर से हथियार बरामद किये जाने के मामले में भी उन्होंने स्वयं को निर्दोष बताया.

अन्य आरोपियों ने भी खुद को बताया निर्दोष

मामले में अन्य आरोपियों के भी बयान दर्ज किये गये. सभी आरोपियों ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करते हुए खुद को निर्दोष बताया. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रमिल गोप ने पक्ष रखा, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता इष्ट देव तिवारी ने पैरवी की.

बचाव साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अगली तिथि तय

दोनों पक्षों को सुनने और आरोपियों के बयान दर्ज करने के बाद अदालत ने बचाव पक्ष को सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अगली तिथि निर्धारित कर दी.

नवंबर 2025 में हुई थी छापेमारी

ज्ञात हो कि नवंबर 2025 में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने सिसवन थाना क्षेत्र के ग्यासपुर, रईस खान के गांव तथा लेवारी गांव में छापेमारी की थी. पुलिस के अनुसार, इस दौरान हथियार बरामद किये गये और कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तार आरोपियों के कथित बयानों और अनुसंधान के आधार पर पुलिस ने रईस खान एवं अन्य के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की थी. इसी मामले में बुधवार को अदालत में आरोपियों के बयान दर्ज किये गये.

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By मनीष गिरि

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