मतदान के लिए फोटो युक्त पहचान पत्र अनिवार्य

मतदान के लिए मतदाताओं की व्यक्तिगत पहचान अनिवार्य है.मतदाताओं को मतदान केंद्र पर अपना फोटो युक्त पहचान पत्र के माध्यम से अपनी व्यक्तिगत पहचान स्थापित होने के बाद ही मतदान का अवसर प्रदान किया जाएगा. मतदाताओं को व्यक्तिगत पहचान के लिए निर्वाचन आयोग ने निर्वाचक फोटो पहचान पत्र निर्गत किये गए हैं. सभी मतदाताओं जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किये गए हैं

By DEEPAK MISHRA | October 29, 2025 9:29 PM

प्रतिनिधि, महाराजगंज.मतदान के लिए मतदाताओं की व्यक्तिगत पहचान अनिवार्य है.मतदाताओं को मतदान केंद्र पर अपना फोटो युक्त पहचान पत्र के माध्यम से अपनी व्यक्तिगत पहचान स्थापित होने के बाद ही मतदान का अवसर प्रदान किया जाएगा. मतदाताओं को व्यक्तिगत पहचान के लिए निर्वाचन आयोग ने निर्वाचक फोटो पहचान पत्र निर्गत किये गए हैं. सभी मतदाताओं जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किये गए हैं, वे मतदान स्थल पर अपना मत डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे. ऐसे मतदाता जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा. वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों के अंतर्गत आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों/डाकघरों से जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड/आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर अंतर्गत आरजीआई से जारी किये गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों से अपने कर्मचारियों को जारी किये गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गए सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड को शामिल किया गया है.इनमें से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे.

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