छात्र-छात्राओं की प्रविष्टि यू-डायस में करना अनिवार्य

यू-डायस प्लस 2025-26 में स्टूडेंट प्रोग्रेसन के उपरांत छूटे हुए तथा नव नामांकित छात्र-छात्राओं की प्रविष्टि शत प्रतिशत करने का निर्देश दिया गया है. इसको लेकर बिहार शिक्षा परियोजना मिशन द्वारा पत्र जारी करते हुए सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय, मदरसा संस्कृत विद्यालय वित्त रहित विद्यालय तथा निजी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक व निदेशक को निर्देश दिया है.

प्रतिनिधि, सीवान . यू-डायस प्लस 2025-26 में स्टूडेंट प्रोग्रेसन के उपरांत छूटे हुए तथा नव नामांकित छात्र-छात्राओं की प्रविष्टि शत प्रतिशत करने का निर्देश दिया गया है. इसको लेकर बिहार शिक्षा परियोजना मिशन द्वारा पत्र जारी करते हुए सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय, मदरसा संस्कृत विद्यालय वित्त रहित विद्यालय तथा निजी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक व निदेशक को निर्देश दिया है. जिसमें कहा गया है कि यू डायस 2025-26 में विद्यमान वर्गवार सभी बच्चों की संख्या को शैक्षणिक सत्र 2025-26 में नामांकित वर्गवार वास्तविक बच्चों के संख्या से मिलान करना है. मिलान के दौरान यदि किसी बच्चे की प्रविष्टि यू-डायस में छूटी पाई जाती है तो उस बच्चे की प्रविष्टि अनिवार्य रूप से करना होगा, ताकि विद्यालय में अध्ययनरत सभी छात्र-छात्राओं को पेन यानी परमानेंट एजुकेशन नंबर उपलब्ध कराया जा सकें. निर्देश में कहा गया है कि किसी भी बच्चा की प्रविष्टि करने से पहले यह जानकारी प्राप्त करनी होगी कि क्या उस बच्चे की प्रविष्टि भारत के किसी भी अन्य विद्यालय के यू-डायस में है अथवा नहीं. यदि है. तो उक्त बच्चे का फ्रेश इंट्री किसी भी परिस्थिति में नहीं होगी, बल्कि पुराने विद्यालय से पेन और जन्म तिथि की मदद से वर्तमान विद्यालय द्वारा, ड्राप बाक्स से इंपोर्ट किया जाएगा. इसके उपरांत ही उस बच्चे का जीपी इपी एफपी कार्य पूर्ण किया जाएगा. साथ हीं इस आशय का प्रमाणपत्र संबंधित प्रखंड कार्यालय को समर्पित करना होगा कि विद्यालय के सभी बच्चों की प्रविष्टि यू डायस 2025-26 में कर लिया गया है.

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By DEEPAK MISHRA

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