मुख्य पार्षद पर लगे आरोपों की सुनवाई पूरी

नगर परिषद क्षेत्र में मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षद पर लगे गंभीर आरोपों से जुड़ा बहुचर्चित मामला शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया, जब अपर समाहर्ता प्रमोद कुमार राम के समक्ष दोनों मामलों की विस्तृत सुनवाई पूरी कर ली गई. इस प्रकरण में अलग-अलग शिकायतकर्ताओं द्वारा मुख्य पार्षद सेंपी देवी और वार्ड नंबर 45 के पार्षद अजीत कुमार के खिलाफ अयोग्यता संबंधी शिकायतें राज्य निर्वाचन आयोग में दर्ज कराई गई थीं.

सीवान. नगर परिषद क्षेत्र में मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षद पर लगे गंभीर आरोपों से जुड़ा बहुचर्चित मामला शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया, जब अपर समाहर्ता प्रमोद कुमार राम के समक्ष दोनों मामलों की विस्तृत सुनवाई पूरी कर ली गई. इस प्रकरण में अलग-अलग शिकायतकर्ताओं द्वारा मुख्य पार्षद सेंपी देवी और वार्ड नंबर 45 के पार्षद अजीत कुमार के खिलाफ अयोग्यता संबंधी शिकायतें राज्य निर्वाचन आयोग में दर्ज कराई गई थीं. आयोग ने शिकायतों का संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन से जांच रिपोर्ट और अभिमत मांगा था. एडीएम के स्तर पर सुनवाई पूरी होने के बाद अब रिपोर्ट अनुशंसा सहित राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी, जिसके बाद अंतिम निर्णय आयोग द्वारा लिया जाएगा. नगर परिषद के प्रतिनिधियों सहित आम नागरिकों की निगाह आयोग के फैसले पर टिकी हुई है.मुख्य पार्षद सेंपी देवी पर वार्ड पार्षद चमन आरा ने कई कर्तव्यहीनता और अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं. आरोपों में सशक्त स्थायी समिति की नियमित बैठकें न बुलाना, वार्ड समितियों के गठन में विफलता, तदर्थ तकनीकीलोक लेखा समितियों का गठन समय पर न करना, उपभोक्ता शुल्क की वसूली में लापरवाही कर राजस्व को नुकसान पहुँचाना और आउटसोर्सिंग एजेंसी को लगभग चार करोड़ रुपये के फर्जी भुगतान कराने जैसे गंभीर बिंदु शामिल हैं. इसके अलावा दैनिक मजदूरों की नियम विरुद्ध बहाली और भुगतान का भी मुद्दा उठाया गया है. वहीं वार्ड पार्षद अजीत कुमार के खिलाफ नसीर अहमद ने यह आरोप लगाया था कि उन्होंने नामांकन दाखिल करते समय अपने ऊपर दर्ज मामले की जानकारी छुपाई. एडीएम द्वारा दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अब निर्णय का दारोमदार राज्य निर्वाचन आयोग पर है.

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Author: DEEPAK MISHRA

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