siwan news. सरकारी राशि के गबन के मामले में समन्वयक को पांच साल जेल की सजा

कोऑर्डिनेटर राम उचित कुमार ने दीदियों को विश्वास में लेकर उनसे पैसे लिये, किंतु बैंक में जमा नहीं किया

सीवान. अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चतुर्थ बबीता सिंह की अदालत ने जीविका दीदियों को प्राप्त कराये गये सरकारी राशि के गबन से जुड़े मामले में आरोपित कोऑर्डिनेटर को भादवि की धारा 409 के अंतर्गत तीन साल और 420 के अंतर्गत दो साल जेल की सजा सुनायी है. बताया जाता है कि जामो थाना क्षेत्र की दीदियों को 23 लाख रुपये आवंटित किये गये थे. सभी जीविका कर्मियों ने समय-समय पर ऋण का भुगतान आरंभ किया था. क्षेत्र के कोऑर्डिनेटर राम उचित कुमार थे. उन्होंने दीदियों को विश्वास में लेकर उनसे पैसे लिये, किंतु बैंक में जमा नहीं किया. वर्तमान कोऑर्डिनेटर निजेश कुमार ने जांच में 23 लाख रुपये के गबन का मामला बनाते हुए राम उचित कुमार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई. मामले में सुनवाई के पश्चात अदालत ने पूर्व के कोऑर्डिनेटर राम उचित कुमार को दोषी पाकर सजा दी है. अदालत ने दोनों धाराओं में आरोपित पर पांच-पांच हजार अतिरिक्त अर्थ दंड की भी सजा निर्धारित की है. मामले में एपीओ मधुबाला दुबे तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मनोज सिंह ने बहस किया.

पूर्व विधायक को मिली जमानत

सीवान. 10 वर्ष पूर्व नगर के पूर्व विधायक व्यास देव प्रसाद को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम अरविंद कुमार सिंह की अदालत ने जमानत प्रदान कर दिया. इस मामले में आरोपित व्यास प्रसाद पूर्व में जमानत पर थे, किंतु डिफॉल्ट के चलते उनका बेल बाॅन्ड निरस्त कर दिया गया था. सुनवाई के बाद अदालत ने ब्यास देव प्रसाद को जमानत देते हुए सुनवाई में सहयोग के लिए निर्देश दिया तथा प्रत्येक तिथि की उपस्थिति के शर्त पर जमानत प्रदान कर दिया.

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By Shashi Kant Kumar

Shashi Kant Kumar is a contributor at Prabhat Khabar.

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