40 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे उम्मीदवार

विधानसभा चुनाव की घोषणा के दूसरे दिन मंगलवार को मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ स्टैंडिंग कमेटी की बैठक जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी डॉ आदित्य प्रकाश की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में हई. बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निर्वाचन के कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी गई.

प्रतिनिधि, सीवान. विधानसभा चुनाव की घोषणा के दूसरे दिन मंगलवार को मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ स्टैंडिंग कमेटी की बैठक जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी डॉ आदित्य प्रकाश की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में हई. बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निर्वाचन के कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी गई. सभी दलों के प्रतिनिधियों से आदर्श आचार संहिता का दृढ़ता से अनुपालन करने का निर्देश दिया गया. वहीं विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही जिला प्रशासन ने आदर्श आचार संहिता के पालन को लेकर सख्ती बरतने के संकेत भी दिए. जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि सीवान में प्रथम चरण में मतदान होना है. निर्वाचन हेतु अधिसूचना 10 अक्टूबर को और मतदान 06 नवंबर को निर्धारित है. चुनाव की घोषणा के साथ ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है. डीएम ने बताया कि बैनर-पोस्टर हटाने का अभियान प्रारंभ कर दिया गया है. चुनाव की घोषणा के 24 घंटे के भीतर सभी सार्वजनिक स्थलों से बैनर, पोस्टर, होर्डिंग आदि को हटाने का कार्य तेजी से किया जाएगा. संबंधित नगर निकायों और प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचल अधिकारियों को इस कार्य हेतु निर्देश दिया गया. एफएसटी 24×7 करेगी कार्य- जिले में एफएसटी 24×7 कार्यरत रहेगी. इन टीमों को हर शिकायत पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए. जिससे चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहे. वहीं सभी प्रवेश और निकास मार्गों पर चेकपोस्ट स्थापित किए जा रहे हैं. इन चेक पोस्ट्स पर विशेष सतर्कता बरती जाएगी और संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी रखी जाएगी. अवैध नकदी, शराब, हथियार या किसी प्रकार की रिश्वत देने की सामग्री की सघन जांच की जाएगी. बताया गया कि आम नागरिकों को भी आचार संहिता उल्लंघन की सूचना देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. इसके लिए निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित C-VIGIL ऐप के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा. बैठक में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्देशित करते हुए बताया गया कि सभी राजनीतिक दलों एवं संभावित प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता के नियमों की जानकारी निश्चित तौर पर होनी चाहिए. आदर्श आचार संहिता के किसी भी तरह से उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. निर्वाचन व्यय अनुश्रवण के लिहाज़ से सभी को बताया गया कि विधानसभा में खर्च करने की 40 लाख रुपए अधिकतम सीमा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित की गई है. उम्मीदवार को व्यय रजिस्टर रखना होगा अपडेट- चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को व्यय रजिस्टर संधारित करना अनिवार्य होगा. निर्वाचन शाखा द्वारा अनुमोदित रेट चार्ट के अनुसार व्यय की विवरणी देनी होगी. हर तरीके का खर्च छोटा हो या बड़ा लेखा रजिस्टर में संधारित करना अनिवार्य होगा. अन्य सभी खर्चों का ब्यौरा ससमय दाखिल करना जरूरी होगा. समय-समय पर व्यय रजिस्टर की जांच नोडल पदाधिकारी व्यय अनुश्रवण कोषांग द्वारा निर्धारित स्थल पर करवाना अनिवार्य होगा. जानकारी देते हुए बताया गया कि निर्वाचन व्यय लेखा से संबंधित निर्गत मार्गनिर्देशिका की प्रति भारत निर्वाचन आयोग के वेबसाइट एवं जिला के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है. इस संबंध में सभी दल के कार्यकर्ताओं एवं संभावित उम्मीदवारों को इसकी पूर्ण जानकारी होनी चाहिए. क्योंकि इसके प्रावधानों के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई करने का प्रावधान है. बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी व्यय अनुश्रवण कोषांग, नोडल पदाधिकारी आदर्श आचार संहिता कोषांग मौजूद रहें.

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Author: DEEPAK MISHRA

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