बिना कागजात ईंट-भट्ठों के संचालन पर होगी कार्रवाई

एसडीओ व सीओ ने की दरौली के गांवों में ईंट–भट्ठों की जांच, अनयमितता आयीं सामने

सीवान. दरौली प्रखंड क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित ईंट–भट्ठों (चिमनियों) के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. शनिवार को अनुमंडल पदाधिकारी, सीवान सदर आशुतोष गुप्ता एवं अंचलाधिकारी, दरौली द्वारा प्रखंड अंतर्गत विभिन्न गांवों में संचालित ईंट–भट्ठों की व्यापक जांच की गई. जांच के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं, जिससे प्रशासन की चिंता और बढ़ गई है. जांच क्रम में पाया गया कि अधिकतर ईंट–भट्ठा संचालकों के पास न तो खनन विभाग द्वारा निर्गत वैध खनन प्रमाणपत्र मौजूद था और न ही बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र. इसके अलावा यह भी स्पष्ट हुआ कि कई ईंट–भट्ठे बिना भूमि–सम्परिवर्तन कराए कृषि योग्य भूमि पर संचालित किए जा रहे हैं, जो नियमों का खुला उल्लंघन है. अनुमंडल पदाधिकारी आशुतोष गुप्ता ने मौके पर मौजूद ईंट–भट्ठा संचालकों को कड़ी फटकार लगाते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि कृषि भूमि पर बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधि करना पूरी तरह से अवैध है. उन्होंने कहा कि भूमि–सम्परिवर्तन कराए बिना ईंट–भट्ठा का संचालन न केवल राजस्व नियमों का उल्लंघन है, बल्कि इससे पर्यावरण और कृषि व्यवस्था के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न होता है. एसडीओ ने निर्देश दिया कि सभी ईंट–भट्ठा संचालक अविलंब अनुमंडल कार्यालय से कृषि भूमि का विधिवत भू–सम्परिवर्तन कराएं. साथ ही खनन विभाग का प्रमाण पत्र, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र सहित अन्य सभी आवश्यक कागजात निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष जमा करना सुनिश्चित करें. सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ही ईंट–भट्ठा का संचालन किया जाएगा. उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि निर्धारित निर्देशों का पालन नहीं करने वाले ईंट–भट्ठा संचालकों के विरुद्ध विधि सम्मत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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