सीवान : एडीजे तीन राज कुमार के अदालत में नगर परिषद अध्यक्ष सिंधु देवी व विपक्षी प्रत्याशी अनु देवी सहित 12 समर्थकों को आरोप का सरांश सुनाया गया. सभी आरोपितों ने आरोप गठन के समय कोर्ट के समक्ष अपने को निर्दोष बताया.
अनुपस्थित रहे ललन यादव का बंधपत्र रद्द करते हुए वारंट करने का निर्देश दिया है. बतादें कि नगर थाना कांड संख्या 277/17 सअनि प्रभाकर सिंह ने अपने बयान में कहा था कि 21 मई 2017 को नगर पालिका का आम चुनाव हो रहा था.
उसी दौरान वार्ड नंबर पांच के बूथ संख्या दो पर अनु देवी व सिंधु सिंह समर्थकों के बीच लड़ाई हो रहा था. इसकी जानकारी होते ही जब मैं दल बल के साथ विधि व्यवस्था के लिए पहुंचा तो धनंजय सिंह की पत्नी प्रत्याशी सिंधु देवी और दूसरे तरफ से प्रिंस उपाध्याय की पत्नी अनु देवी के समर्थकों ने मेरे ऊपर ईंट, पत्थर, विस्फोटक पदार्थ से हमला बोल दिये.
जिससे मैं बाल बाल बच गया. कोर्ट में सिंधु सिंह, अनु देवी, धर्मवीर कुमार सिंह, बदरी प्रसाद, धीरज कुमार, अजय कुमार, सत्यदेव सिंह, अमरेंद्र सिंह, कमलेश्वर सिंह, संत राज, योगेश सिंह, महात्मा मांझी उपस्थित थे. इसमें अनुपस्थित रहे ललन यादव का बंध पत्र रद्द किया गया.
अपहृत छात्रा पहुंची कोर्ट
पचरुखी. थाना क्षेत्र के जसौली गांव से दो जुलाई को अपहृत 10वीं की छात्रा सोमवार को खुद ही न्यायालय पहुंच गयी. इसकी जानकारी पुलिस ने दी. पुलिस ने बताया कि छात्रा का न्यायालय में बयान दर्ज कराने के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है.
बतादें कि दो जुलाई को छात्रा का अपहरण गांव के ही एक युवक द्वारा शादी के नीयत से कर लिया गया था. इस मामले में चार जुलाई को छात्रा के पिता के बयान पर आरोपित युवक सहित छह लोगों पर अपहरण की प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इधर पुलिस आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है. आरोपित फरार हो गये है. पुलिस उनके मोबाइल टावर का लोकेशन लेने में जुट गयी है.
महाराजगंज प्रभात
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