Sitamarhi News: जिले के बथनाहा थाना में पदस्थापित अनुसंधानकर्ता सहायक अवर निरीक्षक (एएसआइ) महेंद्र दास को पुलिस कप्तान ने निलंबित कर दिया है. बथनाहा थाना कांड संख्या-226/26 की जांच में घोर लापरवाही बरतने और बिना वारंट के एक बुजुर्ग को जबरन गिरफ्तार करने के मामले में एसपी अमित रंजन ने यह बड़ी कार्रवाई की है. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय पुलिस केंद्र, सीतामढ़ी तय किया गया है.
आवेदक ने पेन ड्राइव में सौंपा वीडियो साक्ष्य, खुली पुलिस की पोल
पुलिस कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई पीड़ित के पुत्र अर्जुन कुमार की शिकायत पर की गई है. अर्जुन ने 27 मई 2026 को एसपी को सौंपे आवेदन में आरोप लगाया कि एएसआइ महेंद्र दास ने केस के वादी पक्ष को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए उनके पिता बिंदा साह को घर से बिना वारंट जबरन उठा लिया और पैसों की मांग की. अर्जुन ने साक्ष्य के रूप में एक पेन ड्राइव में वीडियो फुटेज भी सौंपा, जिसमें एएसआइ द्वारा बिंदा साह को जबरन थाना वाहन में ले जाते हुए साफ देखा जा सकता है.
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन, विभागीय कार्रवाई भी शुरू
उल्लेखनीय है कि यह मामला वादिनी नीलम कुमारी द्वारा परिवार के विरुद्ध दर्ज कराए गए प्रताड़ना के केस से जुड़ा है. ऐसे पारिवारिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट के ‘अर्नेश कुमार बनाम बिहार सरकार (2014)’ के ऐतिहासिक निर्देश के तहत किसी भी गिरफ्तारी से पहले आरोपी को धारा-41(ए) सीआरपीसी के तहत नोटिस तामिला कराना अनिवार्य होता है. इस कानूनी प्रक्रिया की अनदेखी करने और पद का दुरुपयोग करने के गंभीर आरोप में एएसआइ महेंद्र दास को सामान्य जीवन यापन भत्ता पर निलंबित करते हुए विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है.
सीतामढ़ी से राकेश कुमार राज की रिपोर्ट
