आर्म्स एक्ट के दोषी को दो साल की कठोर कैद: छापेमारी में हथियार के साथ धराया था रहीम मियां

सीतामढ़ी कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के एक मामले में रहीम मियां को दोषी करार देते हुए दो साल की कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

सीतामढ़ी आर्म्स एक्ट:  जिले की अदालत ने बेलसंड थाना कांड संख्या 140/19 में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपित अभियुक्त को दोषी करार दिया है. पुलिस द्वारा प्रस्तुत ठोस साक्ष्यों, विधिवत आरोप पत्र और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की मजबूत दलीलों के आधार पर न्यायालय ने यह सख्त सजा मुकर्रर की है.

अदालत ने सुनाई दो वर्ष के कारावास की सजा

अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने अभियुक्त रहीम मियां को आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाया है.

  • धारा 25(1-बी)ए और 26 आर्म्स एक्ट के तहत अभियुक्त को दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई.
  • न्यायालय ने दोषी पर पांच हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है.
  • अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता रोहित कुमार, मनु सक्सेना और निमिषा चौरसिया ने अदालत में प्रभावी पैरवी की.

तीन जिलों की पुलिस टीम ने की थी संयुक्त छापेमारी

यह पूरा मामला 22 सितंबर 2019 का है, जब सुरक्षा एजेंसियों को गुप्त सूचना मिली थी.

  • सीतामढ़ी, शिवहर और मुजफ्फरपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने अभियुक्त के ठिकाने पर सघन छापेमारी की थी.
  • छापेमारी के दौरान रहीम मियां के घर से अवैध आग्नेयास्त्र, जिंदा कारतूस, लैपटॉप और अन्य संदिग्ध सामग्री बरामद हुई थी.
  • पुलिस ने मौके से ही अभियुक्त को रंगेहाथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

पुलिस की मजबूत जांच और अदालत में त्वरित सुनवाई से अपराधी को सजा दिलाने में बड़ी सफलता मिली है.

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By राकेश कुमार राज

राकेश पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. वे प्रिंट और डिजिटल दोनों माध्यमों का व्यापक अनुभव रखते हैं. राकेश क्राइम रिपोर्टिंग के अलावा सामाजिक-राजनीतिक नब्ज को करीब से समझने के लिए जाने जाते हैं. देश-विदेश की घटनाओं, बिहार की राजनीति और दिलचस्प किस्से-कहानियों में उनकी विशेष रुचि है.

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